त्योहारी सीजन से पहले चीनी पर सख्ती, स्टॉक सीमा तय होने के बाद बढ़े दाम

त्योहारी सीजन से पहले चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण पर नई सीमा लागू कर दी है। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। साथ ही प्रत्येक व्यापारी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीयन कर हर सप्ताह उपलब्ध स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।

बिलासपुर में इस आदेश के बाद चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ दिनों पहले तक लगभग 45 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब कई बाजारों में 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और कृत्रिम कमी या जमाखोरी की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य विभाग ने व्यापारियों, स्टॉकिस्ट, आयातकों और मिल संचालकों को नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग नियमित निरीक्षण के जरिए नियमों के पालन की निगरानी करेगा।

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