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रायपुर में उर्स के दौरान पुलिस की कार्रवाई, 11 चाकू और 350 से ज्यादा धातु के कड़े जब्त

रायपुर। बंजारी दरगाह में उर्स कार्यक्रम के दौरान रायपुर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर 11 चाकू और 350 से अधिक धातु के कड़े जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान करीब 50 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ और जांच की गई। इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई, जबकि 9 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल के निर्देश और एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि उर्स के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध हथियारों की धरपकड़ के उद्देश्य से संदल और चादर जुलूस में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। 45 किलोग्राम के करीब धातु के कड़े जब्त पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान हाथ में पहनने वाले 350 से अधिक धातु के कड़े जब्त किए गए हैं। इनका कुल वजन लगभग 45 किलोग्राम बताया गया है। इसके साथ ही 11 चाकू भी बरामद किए गए। आर्म्स एक्ट के दायरे में आने वाले मामले में अपराध दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 9 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी 9 व्यक्तियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिटी कोतवाली के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान रायपुर पुलिस के मुताबिक, अवैध हथियार रखने वालों, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। उर्स के दौरान चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था।

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रायपुर में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, 28 सिरप बरामद

रायपुर। नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 28 नग प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत 5,642 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार 5 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति शास्त्री बाजार रोड से लोहार गली होते हुए मोतीबाग चौक की ओर एक मोपेड से प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गोलबाजार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों की पहचान सूरज श्रीवास और मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से Codeine Phosphate Triprolidine Syrup बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि सिरप रखने और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज आरोपियों के पास नहीं थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 100 एमएल की 28 नग ONEREX Cough Syrup बरामद की। इसके अलावा एक NTORQ मोपेड और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई गई है। मामले में गोलबाजार थाने में अपराध क्रमांक 139/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21(सी) में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब प्रतिबंधित दवाइयों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपी:

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महिला के नाखूनों में मिले DNA से 2 साल बाद खुला हत्या का राज, रायपुर में तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इस केस की जांच में महिला के नाखूनों से मिले जैविक सैंपल अहम साबित हुए। घटना के समय सुरक्षित किए गए इन सैंपल से तैयार DNA प्रोफाइल का बाद में संदिग्धों के DNA से मिलान कराया गया, जिसमें तीनों आरोपियों के DNA मैच होने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त 2024 को ट्रांसपोर्ट नगर में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। इसी दौरान राजू मंडल उर्फ बंगाली ने लता साहू का गला दबाया, जबकि मनहरण सारंग ने उसके दोनों हाथ और राजेश पाल उर्फ चोटी ने उसके दोनों पैर पकड़ रखे थे। पुलिस का कहना है कि संघर्ष के दौरान महिला ने खुद को बचाने के लिए आरोपियों को नोचा था। इसी दौरान उनके जैविक निशान महिला के नाखूनों में रह गए। हत्या के बाद आरोपी घर में रखा कैश और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। शराब को लेकर शुरू हुआ था विवाद पुलिस के मुताबिक, लता साहू के दूसरे पति का फेरी का काम था। 21 अगस्त 2024 को मनहरण सारंग, राजेश पाल और राजू मंडल उसके घर पहुंचे थे। तीनों महिला और उसके पति के परिचित बताए गए हैं। घर पर चारों ने शराब पी। शराब खत्म होने के बाद दोबारा शराब लाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला बढ़ने पर हाथापाई होने लगी। पुलिस के अनुसार इसी दौरान तीनों आरोपियों ने महिला को पकड़ लिया और राजू मंडल ने उसका गला दबा दिया। कुछ देर बाद महिला की गतिविधियां बंद हो गईं। इसके बाद आरोपी घर से नकदी, साड़ी और पायल लेकर पीछे की दीवार से निकल गए। पुलिस के मुताबिक, नकदी तीनों ने आपस में बांट ली, जबकि साड़ी और पायल मनहरण सारंग ने अपने पास रख ली थी। घटना के बाद सुरक्षित रखा गया था DNA सैंपल हत्या के समय आरोपियों की पहचान पुलिस के सामने नहीं आ सकी थी। जांच के दौरान महिला के नाखूनों में मिले जैविक पदार्थ के सैंपल सुरक्षित किए गए और उनका DNA प्रोफाइल तैयार कराया गया। करीब दो साल बाद जांच में कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनके DNA सैंपल लिए। पुलिस के मुताबिक, पुराने DNA प्रोफाइल से मिलान करने पर तीनों संदिग्धों के सैंपल मैच हुए। पूछताछ में सामने आई घटना की कड़ी DNA मिलान के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना को लेकर अलग-अलग जानकारी दी। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ आगे बढ़ाई गई और पुलिस के अनुसार हत्या से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी सामने आई। मामले में पुलिस ने मनहरण सारंग (33), राजेश पाल उर्फ चोटी उर्फ राजू (31) और राजू मंडल उर्फ बंगाली (35) को गिरफ्तार किया है। मनहरण सारंग रायपुर के रावांभाठा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। राजेश पाल मूल रूप से मुंगेली के नवागांव का निवासी है, जबकि राजू मंडल रावांभाठा, खमतराई में रहता है और मूल रूप से दुर्ग का रहने वाला बताया गया है। राजू मंडल पर पहले से दर्ज हैं मामले पुलिस के मुताबिक, राजू मंडल उर्फ बंगाली के खिलाफ पहले से चोरी के दो मामलों और हत्या के एक मामले समेत तीन अपराध दर्ज हैं। लता साहू की हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज चौथा अपराध बताया गया है। वहीं मनहरण सारंग के खिलाफ भी मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध वसूली से संबंधित मामला पहले से दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों के तौर पर सुरक्षित किए गए DNA प्रोफाइल ने करीब दो साल बाद जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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रायपुर में पता पूछने और लिफ्ट मांगने के बहाने मोबाइल झपटमारी, 5 मोबाइल के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। सरस्वती नगर थाना पुलिस ने कोटा क्षेत्र में राहगीरों से मोबाइल झपटमारी करने के मामले में एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पता पूछने और लिफ्ट मांगने का बहाना बनाकर राहगीरों को रोकता था और मौका मिलते ही मोबाइल झपटकर फरार हो जाता था। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से कुल 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 48 हजार रुपये बताई गई है। इनमें आरोपी हरेश नायक के कब्जे से 3 मोबाइल और विधि से संघर्षरत बालक के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए। मामले की शुरुआत 22 सितंबर 2026 की रात हुई घटना से हुई। पुलिस के मुताबिक, कोटेश्वर नगर निवासी एक व्यक्ति का मोबाइल सरस्वती नगर रेलवे फाटक के पास झपट्टा मारकर छीन लिया गया था। शिकायत के आधार पर 30 सितंबर को थाना सरस्वती नगर में BNS की धारा 304(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन और कोटा क्षेत्र के आसपास दो युवक सस्ते दामों में मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ में पुलिस ने आरोपियों से तीन अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी मिलने का दावा किया है। इनमें 22 सितंबर को साइकिल सवार से पता पूछने के बहाने मोबाइल झपटना, 24 सितंबर की रात लिफ्ट मांगने के बहाने मोटरसाइकिल सवार के वाहन के हैंडल से मोबाइल छीनना और सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों से तीन मोबाइल झपटने की बात शामिल है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरेश नायक पिता भुरूम नायक, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोतीलाल नगर, कोटा, रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि रात के समय सुनसान इलाकों में अनजान लोगों से सतर्क रहें और मोबाइल को शर्ट की ऊपरी जेब या वाहन के हैंडल पर खुले में न रखें। साथ ही बिना बिल के सस्ते मोबाइल खरीदने से बचने और मोबाइल झपटमारी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।

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गोपनीय सूचना लीक के आरोपों के बीच क्राइम ब्रांच के दो आरक्षक लाइन अटैच

रायपुर। रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच में पदस्थ दो आरक्षकों राहुल गौतम और शिवम् द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है। दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई DCP क्राइम के आदेश के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरक्षकों पर क्राइम ब्रांच से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में शोएब ढेबर तक विभागीय जानकारी पहुंचाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच करने की कार्रवाई प्रशासनिक कारणों से की गई है। गोपनीय सूचनाओं से संबंधित मामले की जानकारी सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद DCP क्राइम की ओर से दोनों को लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए गए। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई के विस्तृत कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में गोपनीय जानकारी लीक किए जाने के आरोपों की स्थिति और पूरे मामले की वास्तविकता जांच या विभागीय कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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नशीली टेबलेट की बिक्री की फिराक में युवक गिरफ्तार, 100 नाईट्रोसन-10 टैबलेट जब्त

रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में नशीली टेबलेट की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 100 नग नाईट्रोसन-10 टैबलेट बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आजाद चौक क्षेत्र में सताक्षी मंदिर के सामने स्थित एक खाली प्लॉट के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने की तैयारी में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम धनेश संगतानी बताया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नाईट्रोसन-10 की 100 प्रतिबंधित टेबलेट बरामद कीं। पुलिस द्वारा टेबलेट रखने और उनकी बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने टीम को गुमराह करने का प्रयास भी किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद 100 नाईट्रोसन-10 टैबलेट, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपये है, जब्त की गई। मामले में थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 224/26 के तहत धारा 22(ख) नारकोटिक एक्ट में अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धनेश संगतानी, पिता बसंत संगतानी, उम्र 22 वर्ष, निवासी सारथी चौक, थाना आजाद चौक, जिला रायपुर के रूप में हुई है।

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रायपुर में नो-एंट्री तोड़ने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई, 7 मालवाहक वाहनों पर चालान

रायपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नो-एंट्री और नो-पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित समय में शहर में प्रवेश करने वाले 7 भारी मालवाहक वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश के लिए समय और मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक प्रतिबंधित समय में मुख्य सड़कों और अंदरूनी इलाकों में प्रवेश कर रहे थे। इसे देखते हुए तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी की गई। जांच के दौरान नो-एंट्री नियम का उल्लंघन करने वाले 7 भारी मालवाहक वाहनों को पकड़ा गया। इनके चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई शहर के प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और मुख्य मार्गों पर नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। सड़क पर आवागमन बाधित करने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों को क्रेन और टोइंग वाहनों की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान हटाए गए वाहनों को यातायात थाना परिसर भेजा गया और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति यातायात पुलिस के अनुसार रिंग रोड के अंदरूनी हिस्सों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित है। इन वाहनों को केवल रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा निर्धारित समय के बाहर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। CCTV और फील्ड टीम से निगरानी ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नो-एंट्री और नो-पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर CCTV कैमरों और फील्ड टीमों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर आने वाले दिनों में भी जांच अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने भारी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से निर्धारित नो-एंट्री नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं आम नागरिकों और व्यवसायियों से भी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने की अपील की गई है, ताकि शहर में जाम और यातायात अवरोध की स्थिति न बने।

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रायपुर में चाकूबाजों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 24 घंटे में 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में चाकूबाजी और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। प्रशिक्षु DSP अमित कोसमा के नेतृत्व में गोलबाजार, गंज और मौदहापारा थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग और विजिबल पुलिसिंग की गई। अभियान के दौरान 7 और 8 सितंबर 2026 को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 5 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग स्थानों से धारदार चाकू बरामद किए गए। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया। गंज थाना पुलिस ने नितेश सोनी और अशोक भाण्डेकर को गिरफ्तार किया। नितेश के कब्जे से तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे और अशोक के पास से नहरपारा क्षेत्र में स्टील का धारदार चाकू बरामद किया गया। मौदहापारा थाना पुलिस ने धन्नू साहू, रविन्द्र साठे और मनोज यादव को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मेकाहारा अस्पताल रोड और आसपास के इलाकों से लोहे के धारदार चाकू बरामद किए गए। इसके अलावा थाना गोलबाजार में क्षेत्र के लिस्टेड गुंडा-बदमाशों की परेड भी कराई गई। पुलिस ने उनकी वर्तमान गतिविधियों और आचरण की जानकारी ली और अपराध से दूर रहने की सख्त समझाइश दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सेंट्रल जोन में विजिबल पुलिसिंग, संदिग्धों की चेकिंग और आपराधिक तत्वों की धरपकड़ का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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मंदिर हसौद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू लहराने वाले युवक समेत 5 गिरफ्तार

रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक युवक सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों को डराते हुए पकड़ा गया, जबकि चार अन्य आरोपी अवैध रूप से देशी शराब बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक धारदार चाकू, 116 पौवा देशी शराब और शराब बिक्री से प्राप्त रकम सहित कुल 17,260 रुपये की सामग्री जब्त की है। कॉलोनी के पास चाकू लहराते पकड़ा गया युवक पुलिस के मुताबिक 31 अगस्त को सूचना मिली थी कि मुनगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर राहगीरों को डरा रहा है। सूचना पर मंदिर हसौद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 वर्षीय आदित्य निषाद, निवासी मुनगी के रूप में हुई है। उसके पास से स्टील का धारदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 411/26 दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की। चार स्थानों से अवैध शराब जब्त पुलिस ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भी कार्रवाई की। नकटा मोड़: मिथलेश वर्मा (29) को 48 पौवा देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 4,800 रुपये बताई गई है। चंदखुरी फार्म बाजार रोड: प्रहलाद वर्मा (23) के कब्जे से 33 पौवा देशी शराब और 910 रुपये बिक्री की रकम बरामद हुई। कुल जब्ती 4,210 रुपये की बताई गई है। ग्राम चीचा पानी टंकी: उमेश्वर अनंत (36) को ठेले से शराब बेचते पकड़ा गया। उसके पास से 35 पौवा देशी शराब, जिसकी कीमत 3,500 रुपये है, बरामद हुई। चीचा पुराना तालाब: जितेन्द्र डहरिया (35) को बरगद के पेड़ के नीचे शराब बेचते पकड़ा गया। उसके कब्जे से 40 पौवा शराब और बिक्री की रकम सहित कुल 4,750 रुपये की सामग्री जब्त की गई। चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। 6 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। इनके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद सभी को तहसील न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में क्या मिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, लोगों में भय पैदा करने और अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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नाबालिग से दुष्कर्म और नवजात बिक्री मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रसव कराने और नवजात शिशु की बिक्री से जुड़े मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग की उम्र बढ़ाकर और नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करने में मदद की थी। इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान सामने आया कि महिला आरोपी पूनम सागरिया ने नाबालिग की वास्तविक उम्र छिपाने और नाम बदलने के लिए उसका आधार कार्ड पिंटू सिंह को दिया था। इसके बाद पिंटू सिंह ने मोबाइल ऐप की मदद से आधार कार्ड में नाम और उम्र में बदलाव कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया। पुलिस ने जांच के बाद दलदल सिवनी क्षेत्र निवासी पिंटू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने महिला आरोपी के कहने पर नाबालिग के आधार कार्ड में बदलाव करने और तैयार फर्जी आधार कार्ड वापस पूनम सागरिया को देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस अब जब्त मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह मामला न्यू राजेंद्र नगर थाने में अपराध क्रमांक 289/2026 के तहत दर्ज है। पुलिस ने मामले में बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी: पिंटू सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी द्वारिका विहार, शिव मंदिर के पास, दलदल सिवनी, थाना मोवा-पंडरी, रायपुर।

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