31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, नहीं तो होगी सीलिंग और कुर्की — 17% अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा

Raipur Municipal Corporation ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को सख्त चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले अपना पूरा बकाया जमा कर दें। तय समय सीमा के बाद निगम द्वारा सीलबंदी, कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी वसूला जाएगा।

नगर निगम के राजस्व विभाग ने बड़े बकायेदारों से तुरंत भुगतान करने की अपील की है, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। आम नागरिकों से भी समय पर टैक्स जमा करने को कहा गया है, जिससे अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े।

नागरिकों की सुविधा के लिए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च तक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। 26 मार्च (रामनवमी), 28 और 29 मार्च (शनिवार-रविवार) तथा 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन भी टैक्स जमा किया जा सकेगा।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक Mor Raipur ऐप या नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। निगम ने लोगों से ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

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