रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया।

पुलिस के अनुसार, थाना खमतराई में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 417/2022 के तहत आरोपी उदय जैन (35 वर्ष), निवासी सन्यासी पारा, खमतराई, के खिलाफ अवैध गांजा रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके।

Scroll to Top