रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दुल सकूर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 242/2022 के तहत अब्दुल सकूर (48 वर्ष), निवासी बजरंग चौक, रावणभाठा, थाना खमतराई, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया गया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाकर समाज में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।