दुर्ग में एक 19 साल की मूक-बधिर युवती के साथ गलत हरकत करने और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी युवती के पिता का जानने वाला था।
घटना 8 अप्रैल 2025 की है। युवती घर में अकेली थी, तभी आरोपी घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने युवती के कपड़े उतारने की कोशिश की और गलत हरकतें कीं।
युवती ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का विरोध किया, उसे काटा और वहां से भागकर पड़ोसी के घर पहुंच गई।
कोर्ट में युवती ने इशारों (सांकेतिक भाषा) से अपनी बात बताई, जिसे जज ने सही और भरोसेमंद माना। परिवार और पड़ोसियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कुल 8 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
जज ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है, खासकर जब पीड़िता दिव्यांग हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि युवती को मुआवजा दिया जाए ताकि उसे मदद मिल सके।

