शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म: कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। उतई थाना क्षेत्र के इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) दुर्ग के अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर ने आरोपी विनय प्रकाश टंडन (36) को 10 साल सश्रम कारावास और धारा 506(1) के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

घटना मार्च 2024 की है। आरोपी ने युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा लिया था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।


पहले से जान-पहचान का फायदा उठाया

जानकारी के अनुसार, आरोपी और पीड़िता पहले से एक-दूसरे को जानते थे। इसी पहचान का फायदा उठाते हुए आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और अपने साथ दूसरी जगह ले गया।
12 मार्च की शाम जब युवती घर से निकली तो रात तक नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में जांच में पता चला कि आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।


विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

कुछ दिनों बाद पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकली और उतई थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376(2)(एन) और 506(1) के तहत अपराध दर्ज किया।


सबूतों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा

पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिससे यह साबित हुआ कि आरोपी ने युवती को धोखे से फंसाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई।

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