कोरबा में मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई, 3 के लाइसेंस सस्पेंड

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच के दौरान इन दुकानों में बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की बिक्री समेत कई अनियमितताएं पाई गई थीं।

कार्रवाई के तहत हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली के जीके मेडिकल स्टोर्स और सोहागपुर के गर्वित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। विभाग ने पहले इन दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया। निलंबन अवधि के दौरान ये दुकानें किसी भी प्रकार की दवाइयों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगी।

इसके अलावा, औषधि विभाग ने हाल ही में जिले के कई अन्य मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की थी। इनमें बालको के मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल, भैसमा के मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल, प्रिशा मेडिकल (ढेलवाडीह) और छुरी के मारुति मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। इन दुकानों में भी खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि नशीली दवाओं का बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री करना कानूनन अपराध है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जिलेभर में अभियान चलाएगी।

वहीं, निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर्स से दवाइयों के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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