Raipur समेत प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी है, जो पहले 31 मार्च निर्धारित थी।

विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह फैसला राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अब करदाता 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद भुगतान करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा।
डेडलाइन से पहले टैक्स जमा करने के लिए शहर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। 30 मार्च को सुबह से रात तक हजारों लोगों ने टैक्स जमा किया और एक ही दिन में करीब 9.58 करोड़ रुपए की वसूली हुई।
नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में दिनभर भीड़ बनी रही। राजस्व विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए।
वहीं, निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बकाया टैक्स नहीं चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके तहत दुकानों और व्यावसायिक परिसरों को सील किया जा रहा है, जबकि घरों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा रही है।
इसके अलावा 31 मार्च को Mahavir Jayanti के सरकारी अवकाश के बावजूद नगर निगम के राजस्व कार्यालय खुले रखे गए, ताकि लोग अंतिम समय तक अपना टैक्स जमा कर सकें।

