Crime

रायपुर में लोन के नाम पर 27.50 लाख की ठगी, एजेंटों ने दस्तावेज लेकर कई बैंकों से उठाया कर्ज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैंक लोन दिलाने का झांसा देकर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति को आसान प्रक्रिया से लोन दिलाने का भरोसा देकर उसके दस्तावेज हासिल किए और उन्हीं कागजात के आधार पर अलग-अलग बैंकों से लाखों रुपये का कर्ज निकाल लिया। पंडरी थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़ित से दो आरोपियों ने संपर्क कर उसे भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी परेशानी के बैंक से लोन दिलवा देंगे। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने जरूरी दस्तावेजों के साथ 5 हजार रुपये भी जमा कराए और जल्द लोन मंजूर होने का आश्वासन दिया। बताया गया है कि जुलाई 2025 से अगस्त 2025 के बीच आरोपियों ने पीड़ित की जानकारी के बिना उसके नाम पर विभिन्न बैंकों से कुल 27 लाख 50 हजार रुपये का लोन ले लिया। इस पूरे मामले की भनक पीड़ित को तब लगी, जब बैंक की ओर से किस्त जमा करने और बकाया राशि के नोटिस मिलने लगे। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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अफेयर के शक में युवक ने की प्रेमिका की हत्या, दुर्ग में किराए के कमरे में गला घोंटा

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। युवक को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। मृतका की पहचान 26 वर्षीय युवती के रूप में हुई है, जो खैरागढ़ जिले की रहने वाली थी और दुर्ग में पढ़ाई कर रही थी। वहीं आरोपी युवक बालोद जिले का निवासी है। दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी और वे बी.एड की पढ़ाई कर रहे थे। घटना पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर आरोपी अपनी प्रेमिका को अपने किराए के कमरे में लेकर गया, जहां फिर से दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने युवती का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने खुद डायल-112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया और बताया कि युवती बेहोश हो गई है। मौके पर पहुंची टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। परिजनों के अनुसार, युवती हाल ही में अपने गांव गई थी और एक दिन पहले ही दुर्ग लौटी थी। परिवार को आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार दुर्ग पहुंचा और आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की है।

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रायपुर में चिट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, अस्पताल के पास बेचने की फिराक में था तस्कर

रायपुर में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक युवक को चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 7 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 28 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान सौरव ठाकुर के रूप में हुई है। उसे उस समय पकड़ा गया जब वह मेडिसाइन अस्पताल के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था और नशा बेचने की फिराक में था। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक इलाके में चिट्टा बेचने की तैयारी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह नशीला पदार्थ कहां से लाता था और किन लोगों को सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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रायपुर उरला गांजा तस्करी केस: 4.80 क्विंटल मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए 2 आरोपी, 20-20 साल की सजा

रायपुर के उरला इलाके में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) शैलेश शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से नागपुर की ओर जा रहे एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिक्स लेन कन्हेरा स्थित सांई निर्मल कंपनी के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। जांच के दौरान ट्रक चालक रंजन कुमार साहू और कंडक्टर मिट्ठू पदयाली से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर ट्रक में काजू के छिलकों के नीचे छिपाकर रखा गया 4.80 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा जब आरोपियों से परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सक्ति वेदांता प्लांट हादसा: अनिल अग्रवाल समेत 10 पर FIR, बॉयलर ब्लास्ट में 20 की मौत, लापरवाही उजागर

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें चेयरमैन अनिल अग्रवाल और प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित 8 से 10 लोगों को आरोपी बनागया है। मामला डभरा थाने में दर्ज हुआ है। इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में से 16 का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है। मृतकों में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मजदूर शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्लांट में उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में गंभीर लापरवाही की गई। औद्योगिक सुरक्षा विभाग की जांच के अनुसार बॉयलर फर्नेस के अंदर अधिक मात्रा में फ्यूल जमा हो गया, जिससे अचानक दबाव बढ़ा और पाइप अपनी जगह से हट गया। इसी वजह से जोरदार विस्फोट हुआ। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मशीनों के रखरखाव और संचालन में भी लापरवाही बरती गई। चेतावनी संकेत मिलने के बावजूद काम नहीं रोका गया, जिससे हादसा और बड़ा हो गया। बताया गया कि 14 अप्रैल को दोपहर 2:33 बजे 2028 TPH क्षमता वाले वाटर ट्यूब बॉयलर में दबाव तेजी से बढ़ा। यह बढ़ोतरी 1 से 2 सेकंड के भीतर हुई, जिससे सिस्टम को नियंत्रित करना संभव नहीं रहा और अंदरूनी ब्लास्ट हो गया। इस विस्फोट की चपेट में बाहरी पाइपलाइन भी आ गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि एक घंटे के भीतर उत्पादन को 350 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 590 मेगावाट तक कर दिया गया था, जिससे सिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ा। इसके अलावा पीए फैन में खराबी, अधजले ईंधन का जमाव, पाइपिंग सिस्टम की विफलता और बैकअप सिस्टम का समय पर काम न करना भी हादसे की वजह बने। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एएसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 30 दिनों में पेश की जाएगी। जांच में यह देखा जाएगा कि हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तकनीकी या मानवीय कारण क्या थे, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। घायलों का इलाज रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में जारी है। वहीं मृतकों के परिजनों को पोस्टमॉर्टम के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है।

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रायपुर का इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी निकला ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का सरगना, ‘3 STUMPS’ वेबसाइट से IPL में लगवाता था दांव

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा सट्टा सिंडिकेट सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने महादेव ऐप की तरह ‘3 STUMPS’ नाम की वेबसाइट तैयार कर आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालन शुरू किया। 13 अप्रैल को गंज थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद से वह फरार है। आशंका जताई जा रही है कि वह देश से बाहर रहकर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क कई शहरों तक फैला हुआ था। रायपुर के अलावा मुंबई, पुणे और गोवा में उसके करीबी और रिश्तेदार अलग-अलग पैनल संभाल रहे थे। हाल ही में रायपुर पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जो सट्टा संचालन में सक्रिय थे। पूरे सिस्टम को बेहद संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। अलग-अलग शहरों में मौजूद ऑपरेटर नए लोगों को जोड़ने, दांव लगवाने और पैसों के लेन-देन का काम संभालते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा लगाया जाता था, जिससे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। सूत्रों के मुताबिक, पैसे के लेन-देन के लिए म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया जाता था ताकि असली संचालकों तक पहुंचना आसान न हो। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर युवाओं को इस अवैध कारोबार में जोड़ा जा रहा था। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। जुड़े हुए सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबू खेमानी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। करीब तीन साल पहले पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत केस दर्ज कर जुर्माना लगाया था।

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इंस्टाग्राम दोस्ती से दुष्कर्म तक: शादी का झांसा देकर युवती से संबंध, आरोपी पर केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान वर्ष 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से दुर्ग निवासी सौरभ राजपूत से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद युवक ने उसे शादी का भरोसा दिलाया और मिलने के लिए दुर्ग बुलाया। 5 मार्च 2026 को युवती उससे मिलने पहुंची, जहां आरोपी उसे सिकोला भाटा स्थित अपने परिचित के घर ले गया। वहां उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद वह कुछ दिनों तक पाटन में अपने रिश्तेदार के घर रही। इसी दौरान आरोपी लगातार संपर्क में रहा और शादी का वादा करता रहा। बाद में 28 मार्च को युवक उसे उज्जैन घुमाने के बहाने ले गया, जहां भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। दुर्ग लौटने के बाद भी आरोपी उसे अपने पास रखकर शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक शोषण करता रहा। शिकायत के मुताबिक, 11 अप्रैल को आरोपी उसे अपने ननिहाल ग्राम संबलपुर ले गया, जहां एक रात रुकने के दौरान फिर से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद युवक उसे उसके गांव छोड़कर चला गया। जब युवती के परिवार ने शादी की बात उठाई, तो आरोपी पहले टालता रहा और बाद में साफ तौर पर इंकार कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

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बिलासपुर में ASI पर गंभीर आरोप: केस की जानकारी मांगने पर पीड़ित को जड़े थप्पड़, सस्पेंड

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। रतनपुर थाने में अपने केस की जानकारी लेने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ एएसआई ने कथित तौर पर मारपीट की। आरोप है कि एएसआई दिनेश तिवारी ने गुस्से में आकर पीड़ित को 15 से 20 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसका कान सुन्न हो गया। पीड़ित विनोद जायसवाल के मुताबिक, जब उन्होंने अपने पुराने केस की स्थिति और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को लेकर जानकारी मांगी, तो एएसआई भड़क गया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया गया कि उसकी “नेतागिरी” निकाल दी जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा। घटना के समय थाने में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के बदले पैसे की मांग की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एएसआई दिनेश तिवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसी थाने में एएसआई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है, जब बनियापारा निवासी विनोद जायसवाल दोपहर में थाने पहुंचे थे। बाद में उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई। घटना के बाद पीड़ित को सुनने में परेशानी और सिरदर्द की शिकायत है। पुलिस ने मेडिकल जांच के साथ आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पहले कोयला कारोबार से जुड़ा रहा है और स्थानीय राजनीतिक हलकों में सक्रिय रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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मस्तूरी गोलीकांड: फरार कांग्रेस नेता के घर आधी रात पुलिस का सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला आरोपी

बिलासपुर के मस्तूरी में हुए गोलीकांड मामले में फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इसी क्रम में पुलिस ने कांग्रेस नेता और इनामी आरोपी नागेंद्र राय के ठिकाने पर आधी रात को सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम रात करीब एक बजे तोरवा क्षेत्र के लालखदान-महमंद स्थित उसके घर पहुंची। कार्रवाई के दौरान डॉग स्क्वायड और हथियारबंद जवान भी मौजूद थे। टीम ने घर के हर कमरे की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। छापेमारी के दौरान नागेंद्र राय के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और बहसबाजी भी की। परिजनों ने देर रात की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए पुलिस को रोकने की कोशिश की। इसके चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। करीब ढाई घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बावजूद आरोपी का पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि इस दौरान परिजनों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा भी डाली गई, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी नागेंद्र राय और टाकेश्वर पाटले पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर छिपा हो सकता है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि वह वहां नहीं मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी राज्य से बाहर भी हो सकता है। यह मामला 29 अक्टूबर को मस्तूरी बस स्टैंड स्थित एक ऑफिस में हुई फायरिंग से जुड़ा है, जहां नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। जवाबी कार्रवाई में भी फायरिंग हुई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। जांच में यह मामला आपसी रंजिश और वर्चस्व से जुड़ा पाया गया, जिसमें कई लोगों की भूमिका सामने आई है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अब भी फरार हैं।

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दुर्ग में दोस्तों के विवाद में मौत: शराब के नशे में मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दोस्तों के बीच हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। अंडा थाना क्षेत्र के खाड़ा गांव में 43 वर्षीय शंभू निषाद की पिटाई के बाद मौत हो गई। घटना 12 अप्रैल की रात की है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, शंभू निषाद अहमदाबाद में वेल्डिंग का काम करता था और करीब 15 दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। उसके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा हैं। घटना वाली रात वह अपने दोस्त संतोष यादव और रोहित यादव से मिलने उनके घर गया था। तीनों के बीच शराब के दौरान बातचीत शुरू हुई, जो जल्द ही विवाद में बदल गई। बताया जा रहा है कि विवाद गांव की आबादी जमीन को लेकर हुआ। शंभू ने सरपंच से इस विषय में बात करने की बात कही, जिस पर बहस बढ़ गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि दोनों युवकों ने मिलकर शंभू की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के बाद आरोपियों ने ही उसके परिवार को सूचना दी। परिजन उसे रात करीब 11:30 बजे घर ले आए। परिवार का कहना है कि उसे अंदरूनी चोटें आई थीं। घर आने के बाद वह सो गया, लेकिन अगली सुबह नहीं उठा। जब हालत बिगड़ी तो परिजन उसे दोपहर में दुर्ग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी संतोष यादव को कोनारी गांव के पास उसके कार्यस्थल से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी रोहित यादव को उतई क्षेत्र से पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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