Raipur

रायपुर रिंग रोड पर बड़ा हादसा, ओवरब्रिज से गिरा 16 चक्का ट्रेलर, लंबा जाम

रायपुर के रिंग रोड नंबर-1 स्थित पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज पर शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेलीबांधा से टाटीबंध की ओर जा रहा 16 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का केबिन ओवरब्रिज से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा, जबकि ट्रेलर मुख्य सड़क के बीच पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि मुख्य मार्ग और सर्विस रोड से गुजर रहे वाहन चालक एवं पैदल राहगीर बाल-बाल बच गए। ट्रेलर का केबिन मुख्य सड़क से नीचे सर्विस रोड तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति के बारे में फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के बाद रिंग रोड नंबर-1 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और यातायात विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाने और यातायात सामान्य करने का प्रयास शुरू किया।

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महादेव बेटिंग ऐप केस: रायपुर ED दफ्तर पहुंचीं शेफाली बग्गा, दूसरे दिन भी पूछताछ जारी

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और टीवी प्रेजेंटर शेफाली बग्गा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय पहुंचीं। जांच एजेंसी उनसे ऐप के कथित प्रचार-प्रसार और उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी ईडी अधिकारियों ने शेफाली बग्गा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। जांच के दौरान सामने आए डिजिटल दस्तावेजों और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी कथित प्रमोशनल वीडियो, इंटरनेट मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल सामग्री की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, महादेव नेटवर्क से जुड़े कथित हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से जुड़े संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। ईडी का दावा है कि खंजन भारत में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े हवाला लेन-देन और वित्तीय नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका निभाता था। ईडी को यह भी संदेह है कि शेफाली बग्गा कथित तौर पर दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से संचालित बेटिंग ऐप्स के प्रचार-प्रसार से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल ईडी की ओर से शेफाली बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

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RRB परीक्षा में मोबाइल से नकल करते अभ्यर्थी गिरफ्तार, रायपुर पुलिस की कार्रवाई

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी परीक्षा केंद्र में छिपाकर मोबाइल फोन ले गया था और परीक्षा के प्रश्नों की तस्वीरें खींच रहा था। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को सरोना स्थित आईडीजेड परीक्षा केंद्र में आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की दूसरी पाली के दौरान कक्ष निरीक्षक को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों के फोटो ले रहा था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने डबल अंडरगारमेंट पहनकर उसके भीतर मोबाइल फोन छिपाया था और उसी तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। बरामद सैमसंग मोबाइल फोन की जांच में परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों की तस्वीरें मिलीं, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों से मेल खाती थीं। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद प्रार्थी की शिकायत पर थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 432/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी अफताब (28 वर्ष), निवासी संतरेजीपुरा, इतवारी, नागपुर (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल फोन, आधार कार्ड और संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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Raipur

रायपुर में 2.15 किलो गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, एक्टिवा जब्त

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.150 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक एक्टिवा भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक रायपुरा स्थित बीआरएनटी कॉलोनी वाटर पार्क के पास एक्टिवा वाहन में गांजा लेकर बिक्री के उद्देश्य से आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अवंश मोदक (20 वर्ष), निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, आर्यन सारथी (20 वर्ष) और अमित सारथी (18 वर्ष 8 माह), दोनों निवासी बाजार चौक, चंगोराभाठा, रायपुर के रूप में हुई। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी लेने पर एक्टिवा क्रमांक CG 04 MM 3932 में रखे कपड़े के बैग से 2.150 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 433/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में मामला दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था तथा इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन या सेवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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मोबाइल हैक कर 3.94 लाख की साइबर ठगी, झारखंड से दो अंतरराज्यीय ठग गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 3.94 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो अंतरराज्यीय आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी संदेश भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और फिर बैंक खातों से अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार, डीडी नगर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु दत्त बघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर कई संदेश आए। संदेश खोलने के कुछ ही समय बाद उनके यूको बैंक और एक्सिस बैंक खातों से लगातार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे। 8 से 10 नवंबर 2025 के बीच उनके खातों से कुल 3.94 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। शिकायत के आधार पर थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 186/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन झारखंड के बोकारो जिले में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विशाल कुमार सिंह (26) और महेश प्रसाद सिंह (34) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी मैसेज भेजकर मोबाइल हैक करने और बैंक खातों से साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन, एक चेकबुक और ₹2,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और देश के अन्य राज्यों में की गई संभावित साइबर ठगी के मामलों का भी खुलासा हो सके। मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

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रायपुर: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अब्दुल सकूर को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दुल सकूर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 242/2022 के तहत अब्दुल सकूर (48 वर्ष), निवासी बजरंग चौक, रावणभाठा, थाना खमतराई, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया गया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाकर समाज में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

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रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, थाना खमतराई में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 417/2022 के तहत आरोपी उदय जैन (35 वर्ष), निवासी सन्यासी पारा, खमतराई, के खिलाफ अवैध गांजा रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके।

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चरित्र शंका में महिला की हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को ग्राम पारागांव स्थित महानदी तट के श्मशान घाट के पास एक महिला का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। मृतका की पहचान रूकमणी सोनवानी के रूप में हुई। शव पर जांघ, कूल्हे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का पिछले छह से सात वर्षों से सोनू सरदार उर्फ अवतार सिंह (37 वर्ष), निवासी पंजाब, वर्तमान निवासी ग्राम मुढीपार, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद, के साथ प्रेम संबंध था। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि 12 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे आरोपी ने मृतका को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने चरित्र पर संदेह जताते हुए पहले मारपीट की और फिर धारदार कड़े तथा हाथ-मुक्कों से हमला कर महिला की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को महानदी तट के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आरंग पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने रायपुर से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।

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रायपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा, सोने की झाड़ू से होगी छेरापहरा

भगवान जगन्नाथ की पावन रथयात्रा आज रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों से तय समय और मार्गों पर भव्य शोभायात्राएं निकलेंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और आयोजन समितियों ने सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। रायपुर की रथयात्रा की सबसे खास परंपराओं में से एक ‘छेरापहरा’ है। इस रस्म में भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे करीब सवा किलो वजनी दो स्वर्ण झाड़ुओं से मार्ग की प्रतीकात्मक सफाई की जाती है। परंपरा के अनुसार एक झाड़ू राज्यपाल और दूसरी मुख्यमंत्री द्वारा चलाकर पुरी की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। रथयात्रा से पहले शहर के प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। जिन मार्गों से रथयात्रा निकलेगी, वहां विशेष साफ-सफाई, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट की जानकारी अवश्य लें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। रथयात्रा की तैयारियों के तहत ओडिशा से आए कलाकारों ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर और रथों को पारंपरिक शैली में सजाया है। मंदिर की दीवारों, प्रवेश द्वार और रथों पर पुरी की तर्ज पर धार्मिक चित्रकारी और रंगीन अलंकरण किए गए हैं। वहीं, पूजा-अर्चना और सभी धार्मिक अनुष्ठानों को विधि-विधान से संपन्न कराने के लिए ओडिशा से पुजारियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को पुरी जैसी आध्यात्मिक अनुभूति मिल सके। रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित टुरी-हटरी जगन्नाथ मंदिर शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। लगभग 500 वर्ष पुराने इस मंदिर को पहले ‘साहूकार मंदिर’ के नाम से जाना जाता था। अग्रवाल परिवार द्वारा निर्मित इस मंदिर का बाद में विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया गया। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित होने के बाद इसकी पहचान जगन्नाथ मंदिर के रूप में स्थापित हुई। मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के अलावा श्रीराम दरबार, दो शिव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, गरुड़ मंदिर और संकटमोचन हनुमान मंदिर भी स्थित हैं। यही कारण है कि यह मंदिर केवल रथयात्रा के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहता है।

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रायपुर में E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने पर बड़ा फैसला, मारुति सुजुकी को नई कार देने या 20.5 लाख लौटाने का आदेश

रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से जुड़ी एक अहम शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ग्राहक को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की E20-अनुकूल नई कार देने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। मामला किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रेमराज देबता से जुड़ा है, जिन्होंने 3 जून 2024 को मारुति की एक एसयूवी खरीदी थी। कुछ महीनों बाद वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी आने लगी। शुरुआत में कंपनी ने ईंधन को दोषी बताते हुए फ्यूल टैंक साफ कर वाहन वापस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी समस्या लगातार बनी रही। बताया गया कि वाहन कुल पांच बार वर्कशॉप पहुंचा। जांच के दौरान कई बार फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में सफेद परत और जेली जैसा पदार्थ मिला। बाद में इंजन चेतावनी संकेत आने लगे और आखिरकार वाहन पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सरकारी मान्यता प्राप्त एसजीएस लैब से ईंधन की जांच कराई गई। रिपोर्ट में पेट्रोल में इथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि ईंधन में इथेनॉल अलग होकर नीचे जमा हो गया था, जिससे उसका प्रभाव प्रभावित हुआ। आयोग ने माना कि संबंधित वाहन का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, जबकि उपभोक्ता को ऐसा वाहन बेचा गया। आयोग ने आदेश दिया कि यदि कंपनी निर्धारित समय में नई E20-अनुकूल कार उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसे वाहन की कीमत के साथ आरटीओ पंजीकरण, बीमा और अन्य खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी होगी। इसके अलावा भुगतान होने तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी देने होंगे। ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल और पेट्रोल की संरचना अलग होने के कारण कुछ परिस्थितियों में ईंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। हालांकि, हर इंजन खराबी के लिए केवल इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना है कि देश में अभी भी कई वाहन पूरी तरह E20 ईंधन के अनुरूप विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ईंधन के साथ-साथ वाहनों की तकनीक को भी अपडेट करने की जरूरत है।

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