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बिलासपुर में बारिश का कहर, कई गांव और मकान बाढ़ में घिरे, लोगों का रेस्क्यू जारी

बिलासपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांवों और निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर मकान चारों ओर से पानी से घिर गए हैं, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए हैं। बिलासपुर-दोमहानी क्षेत्र में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यहां 10 से अधिक मकान पानी से घिरकर टापू जैसे बन गए। कई परिवार पूरी रात बाढ़ के पानी के बीच फंसे रहे। घरों में छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, जिन्हें भोजन और पेयजल जैसी जरूरी सुविधाओं की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकंडा के बंधवापारा इलाके में भी कई घरों में पानी घुस गया है। हालात बिगड़ने पर स्थानीय लोगों को घर खाली करने पड़े। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू किया गया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है।

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Bilaspur, State, Top News, weather

महादेव बेटिंग ऐप केस: रायपुर ED दफ्तर पहुंचीं शेफाली बग्गा, दूसरे दिन भी पूछताछ जारी

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और टीवी प्रेजेंटर शेफाली बग्गा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय पहुंचीं। जांच एजेंसी उनसे ऐप के कथित प्रचार-प्रसार और उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। गुरुवार को भी ईडी अधिकारियों ने शेफाली बग्गा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। जांच के दौरान सामने आए डिजिटल दस्तावेजों और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी कथित प्रमोशनल वीडियो, इंटरनेट मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल सामग्री की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, महादेव नेटवर्क से जुड़े कथित हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से जुड़े संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। ईडी का दावा है कि खंजन भारत में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े हवाला लेन-देन और वित्तीय नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका निभाता था। ईडी को यह भी संदेह है कि शेफाली बग्गा कथित तौर पर दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से संचालित बेटिंग ऐप्स के प्रचार-प्रसार से जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल ईडी की ओर से शेफाली बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

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Raipur

बिलासपुर में शिवनाथ नदी से SI की पत्नी का शव बरामद, तीन दिन से थीं लापता

बलौदाबाजार यातायात थाने में पदस्थ एक एसआई की पत्नी का शव बिलासपुर के शिवनाथ नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला पिछले कई दिनों से लापता थीं। उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिलने के बाद पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की, जिसके दौरान करीब पांच किलोमीटर दूर नदी से उनका शव बरामद किया गया। शव काफी हद तक क्षत-विक्षत और सड़ चुका था। पुलिस के अनुसार, बुधवार को मोहभट्ठा क्षेत्र के पास एक लावारिस स्कूटी मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को स्कूटी की डिक्की से चाबी मिली। वाहन नंबर के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने महिला के परिजनों से संपर्क किया, तब पता चला कि स्कूटी 43 वर्षीय प्रीति जॉन के नाम से जुड़ी हुई है। जांच में सामने आया कि प्रीति जॉन के पति प्रियेश जॉन बलौदाबाजार जिले में यातायात थाना प्रभारी (एसआई) के पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और स्कूटी मिलने वाली जगह से लगभग पांच किलोमीटर दूर बेलटुकरी-पथर्रा घाट के पास शिवनाथ नदी में उनका शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि प्रीति 12 जुलाई से लापता थीं, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी परिजन द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि शव काफी पुराना होने के कारण बुरी तरह डिकंपोज हो चुका था। पोस्टमार्टम कराया गया है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और दोनों पिछले लगभग छह महीने से अलग रह रहे थे। इसी वजह से पुलिस आत्महत्या सहित सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस को प्रीति जॉन का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल मिलने के बाद घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस आत्महत्या, दुर्घटना और अन्य सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।

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Accident, Balodabazar, Bilaspur, Crime

अब स्लीपर कोच में भी मिलेगी बेडरोल सुविधा, दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस से शुरुआत

भारतीय रेलवे ने स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब दुर्ग-भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री भी किराए पर बेडरोल प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के संचालन के लिए रेलवे ने एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका अनुबंध वर्ष 2031 तक रहेगा। नई व्यवस्था के तहत स्लीपर कोच के यात्री अपनी जरूरत के अनुसार चादर और तकिया किराए पर ले सकेंगे। चादर के लिए 40 रुपये, तकिया के लिए 30 रुपये और दोनों साथ लेने पर 70 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सुविधा ट्रेन संख्या 12853 (दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस) और 12854 (भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस) में उपलब्ध होगी। अब तक बेडरोल की सुविधा मुख्य रूप से एसी कोच के यात्रियों के लिए ही सीमित थी, लेकिन अब स्लीपर क्लास के यात्रियों को भी लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अधिक आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है ताकि उन्हें यात्रा के दौरान चादर और तकिया साथ लेकर चलने की आवश्यकता न पड़े और सफर अधिक आरामदायक बन सके।

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Bhilai / Durg, bhopal, Indian Railways

RRB परीक्षा में मोबाइल से नकल करते अभ्यर्थी गिरफ्तार, रायपुर पुलिस की कार्रवाई

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी परीक्षा केंद्र में छिपाकर मोबाइल फोन ले गया था और परीक्षा के प्रश्नों की तस्वीरें खींच रहा था। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को सरोना स्थित आईडीजेड परीक्षा केंद्र में आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की दूसरी पाली के दौरान कक्ष निरीक्षक को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों के फोटो ले रहा था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने डबल अंडरगारमेंट पहनकर उसके भीतर मोबाइल फोन छिपाया था और उसी तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। बरामद सैमसंग मोबाइल फोन की जांच में परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों की तस्वीरें मिलीं, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों से मेल खाती थीं। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद प्रार्थी की शिकायत पर थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 432/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी अफताब (28 वर्ष), निवासी संतरेजीपुरा, इतवारी, नागपुर (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल फोन, आधार कार्ड और संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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Raipur

रायपुर में 2.15 किलो गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, एक्टिवा जब्त

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.150 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक एक्टिवा भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक रायपुरा स्थित बीआरएनटी कॉलोनी वाटर पार्क के पास एक्टिवा वाहन में गांजा लेकर बिक्री के उद्देश्य से आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अवंश मोदक (20 वर्ष), निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, आर्यन सारथी (20 वर्ष) और अमित सारथी (18 वर्ष 8 माह), दोनों निवासी बाजार चौक, चंगोराभाठा, रायपुर के रूप में हुई। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी लेने पर एक्टिवा क्रमांक CG 04 MM 3932 में रखे कपड़े के बैग से 2.150 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 433/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में मामला दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था तथा इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन या सेवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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Crime, Raipur

मोबाइल हैक कर 3.94 लाख की साइबर ठगी, झारखंड से दो अंतरराज्यीय ठग गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 3.94 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो अंतरराज्यीय आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी संदेश भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और फिर बैंक खातों से अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार, डीडी नगर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु दत्त बघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर कई संदेश आए। संदेश खोलने के कुछ ही समय बाद उनके यूको बैंक और एक्सिस बैंक खातों से लगातार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे। 8 से 10 नवंबर 2025 के बीच उनके खातों से कुल 3.94 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। शिकायत के आधार पर थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 186/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन झारखंड के बोकारो जिले में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विशाल कुमार सिंह (26) और महेश प्रसाद सिंह (34) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी मैसेज भेजकर मोबाइल हैक करने और बैंक खातों से साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन, एक चेकबुक और ₹2,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और देश के अन्य राज्यों में की गई संभावित साइबर ठगी के मामलों का भी खुलासा हो सके। मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

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रायपुर: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अब्दुल सकूर को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दुल सकूर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 242/2022 के तहत अब्दुल सकूर (48 वर्ष), निवासी बजरंग चौक, रावणभाठा, थाना खमतराई, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया गया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाकर समाज में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

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रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, थाना खमतराई में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 417/2022 के तहत आरोपी उदय जैन (35 वर्ष), निवासी सन्यासी पारा, खमतराई, के खिलाफ अवैध गांजा रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके।

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चरित्र शंका में महिला की हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को ग्राम पारागांव स्थित महानदी तट के श्मशान घाट के पास एक महिला का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। मृतका की पहचान रूकमणी सोनवानी के रूप में हुई। शव पर जांघ, कूल्हे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का पिछले छह से सात वर्षों से सोनू सरदार उर्फ अवतार सिंह (37 वर्ष), निवासी पंजाब, वर्तमान निवासी ग्राम मुढीपार, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद, के साथ प्रेम संबंध था। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि 12 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे आरोपी ने मृतका को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने चरित्र पर संदेह जताते हुए पहले मारपीट की और फिर धारदार कड़े तथा हाथ-मुक्कों से हमला कर महिला की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को महानदी तट के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आरंग पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने रायपुर से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।

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