Crime

रायपुर में 50 लाख की ठगी: ड्राइवर अकाउंटेंट को उतारकर कैश समेत फरार

राजधानी रायपुर में एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी के साथ 50 लाख रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कारोबारी के ड्राइवर ने अकाउंटेंट को रास्ते में उतारकर कार और नकदी लेकर फरार हो गया। घटना गीतांजलि नगर क्षेत्र की है। मामले में कारोबारी के रिश्तेदार अखिलेश प्रसाद की शिकायत पर खम्हारडीह थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित कारोबारी उमेश प्रसाद कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और गीतांजलि नगर में रहते हैं। शनिवार 25 अप्रैल को उन्होंने अपने अकाउंटेंट और ड्राइवर कृष्णा साहू को 50 लाख रुपये कैश देकर घर भेजा था। दोनों कार (CG 04 QG 6633) से निकल पड़े, लेकिन खम्हारडीह थाने से कुछ ही दूरी पर ड्राइवर ने चालाकी दिखाते हुए अकाउंटेंट को गुटखा लाने के बहाने उतार दिया। जैसे ही अकाउंटेंट नीचे उतरा, ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। अकाउंटेंट ने तुरंत इस घटना की जानकारी कारोबारी को दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कृष्णा साहू भाठागांव का रहने वाला है और करीब एक साल से कारोबारी के यहां काम कर रहा था। घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश के लिए शहरभर में दबिश दी जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खम्हारडीह थाना प्रभारी आईपीएस मान्सी नानाभाई साकुरे ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

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ठगी के आरोपी जय प्रकाश यादव फरार, 5 हजार का इनाम घोषित

राजनांदगांव पुलिस ने ठगी के आरोपी और खुद को बीजेपी नेता बताने वाले जय प्रकाश यादव को फरार घोषित करते हुए उस पर 5 हजार रुपये का इनाम रखा है। वही जय प्रकाश यादव, जिसने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की हत्या की साजिश का दावा किया था। पुलिस के अनुसार जय प्रकाश यादव के खिलाफ राजनांदगांव और दुर्ग जिलों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के कई मामले दर्ज हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 5 लोगों से करीब 11 लाख रुपये और दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में 6 लोगों से लगभग 16 लाख रुपये ठगने के आरोप हैं। डोंगरगढ़ निवासी धीरज साहू की शिकायत पर दर्ज मामले में बताया गया कि आरोपी ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और पैसे लिए। इसी तरह कई अन्य लोगों से भी अलग-अलग रकम वसूली गई। इस मामले में सह-आरोपी देवेंद्र कुमार गोरले को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि जय प्रकाश यादव अभी भी फरार है। दुर्ग में दर्ज दूसरे मामले में भी आरोपी ने किसानों और युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर लाखों रुपये ऐंठे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग रकम तय की गई थी। कुछ लोगों ने पैसे देने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी और कर्ज भी लिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उसकी जानकारी देने वालों को 5 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मार्च महीने में जय प्रकाश यादव ने एक वीडियो जारी कर खुद को चर्चा में लाया था, जिसमें उसने एक फाइल दिखाते हुए विधायक की हत्या की साजिश का दावा किया था। हालांकि, उस दावे के बाद से न तो कोई ठोस जानकारी सामने आई और न ही आरोपी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया।

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15 किलो गांजा तस्करी मामले में युवक को 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

शहर के गंज थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। स्टेशन चौक गेट नंबर-2 के पास 15 किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े गए युवक को विशेष न्यायालय ने 7 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। पुलिस के अनुसार 21 जून 2024 को गंज थाना के सहायक उपनिरीक्षक शंकर साहू पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक काले बैग में गांजा लेकर स्टेशन चौक के पास बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी विकास पांडे के पास से तीन पैकेट में कुल 15 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही गांजा की तौल कर उसे जब्त किया और सील कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जब्त किए गए नमूनों को जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजा गया, जहां रिपोर्ट में गांजा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत ने आरोपी को धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी पाया और 7 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सूदखोरी और हथियार केस में वीरेंद्र तोमर का पलटवार, LIVE आकर लगाए साजिश के आरोप

सूदखोरी और अवैध हथियार रखने के मामले में जेल से बाहर आने के बाद आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर ने पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई दी। राजस्थान से किए गए इस LIVE में उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए। LIVE के दौरान तोमर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत के साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने खुद उनके घर में दस्तावेज और हथियार रखे, ताकि उन्हें फंसाया जा सके। तोमर ने दावा किया कि वे खारुन गंगा आरती का आयोजन करवा रहे थे, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और यही बात कुछ नेताओं और लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर से बरामद बताए जा रहे हथियार और कागजात पूरी तरह से झूठे हैं और यह सब पहले से योजना बनाकर किया गया। उनके अनुसार, उन्हें बदनाम करने और खत्म करने की साजिश रची गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तोमर ने यह भी दावा किया कि जेल में रहते हुए उनकी जान को खतरा था। उन्होंने कहा कि अगर सच सामने नहीं आता तो उनकी हत्या तक हो सकती थी। इस LIVE वीडियो के सामने आने के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है और पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वीरेंद्र तोमर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि हाल ही में उन्हें हत्या के एक मामले में अदालत से राहत मिली है और अब वे सूदखोरी और हथियार मामले में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर कानूनी कदम उठाएंगे।

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बिलासपुर में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, शक के चलते वारदात; आरोपी खुद थाने पहुंचा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पत्नी पर शक के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। यह मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आरोपी जीवन नोरगे (65) अपनी पत्नी सरस्वती नोरगे के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर मंगलवार को दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आकर आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद वह सीधे थाने पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां महिला का शव मुंह के बल पड़ा मिला। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और कमरे में खून फैला हुआ था। मौके से खून से सनी कुल्हाड़ी और टूटी चूड़ियां भी बरामद की गईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

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रायगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात: नशे में मां ने ढाई साल के बेटे की हत्या की

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही ढाई साल के बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी महिला ने अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई। यह मामला कापू थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला सोनमति सरोती मंछवार अपने बच्चों के साथ मायके जा रही थी। रास्ते में उसने बेटे को पैदल चलने के लिए कहा, लेकिन बच्चे के मना करने पर वह गुस्से में आ गई। बताया जा रहा है कि उस समय वह नशे में थी। पीड़ित बच्चे के पिता बोधसाय मंछवार ने 19 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वह जंगल से लौटे तो घर खाली था। बाद में उनकी बेटी घर लौटी और बताया कि मां छोटे भाई को लेकर नानी के घर गई है। अगले दिन आरोपी महिला अकेले घर लौट आई और बच्चे के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने दो दिनों तक बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में रानीगौवा पहाड़ के पास एक पगडंडी के किनारे खून के निशान मिले। आसपास खोजबीन करने पर खाई में बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वह लगातार अपहरण की कहानी सुनाती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बेटे को गोद में लेकर पहाड़ी चढ़ रही थी। थकान के कारण उसने उसे नीचे उतारकर पैदल चलने को कहा, लेकिन बच्चे के बैठ जाने पर उसने गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया और पत्थर से सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद वह घर लौट आई और झूठी कहानी बनाकर सभी को गुमराह करती रही। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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फर्जी RTO चालान के नाम पर 7.42 लाख की ठगी, APK फाइल से मोबाइल हैक कर खाली किया खाता

राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां फर्जी RTO चालान के बहाने एक युवक से 7.42 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया और खाते से पूरी रकम ट्रांसफर कर ली। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित रोहित पाल, जो आरडीए कॉलोनी का निवासी है, को 10 से 16 अप्रैल के बीच एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को RTO अधिकारी बताया और लंबित चालान का हवाला देकर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद ठगों ने रोहित के मोबाइल पर एक APK फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही उसने फाइल इंस्टॉल की, साइबर अपराधियों ने उसके फोन का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद उसके बैंक खाते से कुल 7,42,209 रुपए निकाल लिए गए। शुरुआत में पीड़ित को इस ठगी की जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन बैंक से ट्रांजैक्शन मैसेज आने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में पवित्र पाल की शिकायत पर IT एक्ट की धारा 66D के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

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रायपुर के बार में युवक का हमला, व्यापारी पर बीयर बोतल से वार कर फरार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात एक बार में हिंसक घटना सामने आई है। रायपुरा चौक स्थित मधुशाला बार में एक युवक ने किराना व्यापारी पर बीयर की बोतल से हमला कर दिया और धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, जामगांव निवासी व्यापारी संदीप अग्रवाल 18 अप्रैल की रात अपने दोस्त अनिवेश प्रताप सिंह के साथ बार पहुंचे थे। रात करीब 11:30 बजे दोनों बार के बाहर खड़े थे, तभी चंगोराभाठा निवासी हर्ष शुक्ला तेज रफ्तार कार से वहां पहुंचा और अचानक उनके सामने गाड़ी रोक दी। इससे घबराकर दोनों बार के अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि आरोपी भी उनके पीछे बार में घुस आया और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उसने फ्रिज से बीयर की बोतल उठाई और संदीप अग्रवाल के सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर से खून बहने लगा। घटना के दौरान अनिवेश प्रताप सिंह ने बीच-बचाव किया, जिससे मामला और नहीं बढ़ा, लेकिन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

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भिलाई में पत्नी ने पति की हत्या की, घरेलू विवाद के बीच सिलबट्टे से वार

भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 स्थित दुर्गा पारा, वार्ड 35 में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने घरेलू विवाद के दौरान अपने पति की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय डोमन साहू के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी हीरामणी साहू (करीब 35 वर्ष) को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के दो बच्चे हैं और पड़ोसियों के मुताबिक घर में अक्सर झगड़े होते थे, जिससे आसपास के लोग भी परेशान रहते थे। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को ही पत्नी ने अपने पति के खिलाफ जामुल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पति शाम को घर लौटा और शिकायत को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में पत्नी ने सिलबट्टे से पति के सिर पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक अक्सर शराब के नशे में घर आता था और विवाद करता था। कई बार बच्चों के साथ भी मारपीट की बात सामने आई है, जिसके कारण पत्नी पहले से परेशान थी और कई बार शिकायत कर चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पिता की हत्या के मामले में बेटे की सजा उम्रकैद से घटाकर 10 साल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पिता की हत्या के आरोप में सजा काट रहे बेटे को राहत देते हुए उसकी सजा कम कर दी है। अदालत ने उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल कठोर कारावास में बदल दिया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल शामिल थे, ने सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुए विवाद और गुस्से में अंजाम दी गई। ऐसे मामलों में हत्या का स्पष्ट इरादा साबित नहीं होता, इसलिए इसे हत्या (IPC 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (IPC 304 भाग-1) के तहत माना जाना चाहिए। दरअसल, यह मामला वर्ष 2020 का है, जो बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है। यहां लकड़ी रखने को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान बेटे महात्मा यादव ने गुस्से में आकर अपने पिता जंगली यादव को पिकअप वाहन से कुचल दिया था। इस घटना में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान करीब 9 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट पेश की गई और निचली अदालत ने ट्रायल के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि घटना अचानक हुई थी और इसमें पूर्व योजना का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि, आरोपी को यह पता था कि उसका कृत्य जानलेवा हो सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सजा में संशोधन करते हुए हत्या की धारा को बदल दिया और उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि आरोपी को अब शेष सजा जेल में ही पूरी करनी होगी।

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