प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाओं की तस्करी में 5 आरोपी दोषी साबित: चार को 10-10 साल कैद, एक को 6 साल की सजा
रायपुर। नशीली टैबलेट, कफ सिरप और हेरोइन बेचने के मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली टैबलेट बेचने के दोषी चार आरोपियों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, हेरोइन बेचने वाले एक आरोपी को 6 साल कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह कार्रवाई NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) Act के तहत की गई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने की। नशीली टैबलेट के साथ दो युवक गिरफ्तार राजेन्द्र नगर पुलिस ने 10 सितंबर 2022 को महावीर नगर के पास सावन पुली (20) और देवनारायण साहू (20) को संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 336 नशीली टैबलेट बरामद हुई थीं, जिन्हें वे बेचने की तैयारी में थे। प्रतिबंधित कफ सिरप बेचते मिले दो आरोपी इसके बाद 3 दिसंबर 2022 को पुलिस ने संतोषी नगर क्षेत्र से मोहम्मद असीम (30) और अनिरुद्ध कामड़े (25) को पकड़ा। जांच में उनके पास से 144 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुईं। दोनों इसे अवैध रूप से बेचने की फिराक में थे। हेरोइन बेचते पकड़ा गया एक युवक 24 सितंबर 2023 को कबीर नगर पुलिस ने यदुवंशी चौक के पास निशांत सिंह संधू (24) को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 15.10 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस की विशेष टीम ने उसे गश्त के दौरान पकड़ा। अदालत का फैसला सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर चारों को 2-2 साल और निशांत को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।









