छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CAF जवान को प्रेम संबंध में शामिल होने पर बरी किया, 10 साल की सजा रद्द

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रेप के आरोपों में सजा काट रहे CAF (Chhattisgarh Armed Force) के जवान रूपेश कुमार पुरी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का था, न कि बलात्कार या शादी का झांसा देकर यौन शोषण का। 📌 मामले का विवरण ⚖️ अपील और बचाव पक्ष रूपेश कुमार पुरी ने हाईकोर्ट में अपील की। उनके वकील ने बताया: 📲 साक्ष्य और गवाही 🏛️ हाईकोर्ट का निष्कर्ष

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Bilashpur, Chhattisgarh, Raipur