Chhattisgarh

मोबाइल हैक कर 3.94 लाख की साइबर ठगी, झारखंड से दो अंतरराज्यीय ठग गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 3.94 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो अंतरराज्यीय आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी संदेश भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और फिर बैंक खातों से अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार, डीडी नगर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु दत्त बघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर कई संदेश आए। संदेश खोलने के कुछ ही समय बाद उनके यूको बैंक और एक्सिस बैंक खातों से लगातार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे। 8 से 10 नवंबर 2025 के बीच उनके खातों से कुल 3.94 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। शिकायत के आधार पर थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 186/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन झारखंड के बोकारो जिले में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विशाल कुमार सिंह (26) और महेश प्रसाद सिंह (34) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी मैसेज भेजकर मोबाइल हैक करने और बैंक खातों से साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन, एक चेकबुक और ₹2,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और देश के अन्य राज्यों में की गई संभावित साइबर ठगी के मामलों का भी खुलासा हो सके। मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

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Cyber Crime, jharkhand, Raipur, State, Top News

रायपुर: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अब्दुल सकूर को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अब्दुल सकूर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 242/2022 के तहत अब्दुल सकूर (48 वर्ष), निवासी बजरंग चौक, रावणभाठा, थाना खमतराई, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया गया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाकर समाज में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

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Crime, Raipur

रायपुर में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना

रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, थाना खमतराई में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 417/2022 के तहत आरोपी उदय जैन (35 वर्ष), निवासी सन्यासी पारा, खमतराई, के खिलाफ अवैध गांजा रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 3 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा सके।

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चरित्र शंका में महिला की हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को ग्राम पारागांव स्थित महानदी तट के श्मशान घाट के पास एक महिला का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। मृतका की पहचान रूकमणी सोनवानी के रूप में हुई। शव पर जांघ, कूल्हे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का पिछले छह से सात वर्षों से सोनू सरदार उर्फ अवतार सिंह (37 वर्ष), निवासी पंजाब, वर्तमान निवासी ग्राम मुढीपार, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद, के साथ प्रेम संबंध था। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि 12 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे आरोपी ने मृतका को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने चरित्र पर संदेह जताते हुए पहले मारपीट की और फिर धारदार कड़े तथा हाथ-मुक्कों से हमला कर महिला की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को महानदी तट के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आरंग पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने रायपुर से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।

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Crime, Raipur

NH-30 पर एक रात में दो बड़े हादसे, बस डिवाइडर से टकराई तो कबाड़ से भरा ट्रक पलटा

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक ही रात में दो अलग-अलग सड़क हादसे सामने आए। एक ओर यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई, वहीं दूसरी ओर कबाड़ से लदा ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। पहला हादसा देर रात ग्राम झिपटोला के पास हुआ। कांकेर से रायपुर जा रही महेंद्र बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और डिवाइडर भी टूट गया। हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। क्षतिग्रस्त बस को हटाने का काम जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि सड़क पर तीखा मोड़ और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। दूसरा हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। धमतरी की ओर कबाड़ लेकर जा रहा एक ट्रक चालक को झपकी आने के कारण वाहन से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। हालांकि चालक सुरक्षित बच गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एक ही रात में लगातार हुए इन दो हादसों के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक सुधार करने की मांग की है।

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Accident, Kanker

रायगढ़ में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाली युवती पर केस दर्ज, उधारी के पैसे नहीं देने पर मारपीट का आरोप

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी कॉलेज के एक सहायक प्राध्यापक को थप्पड़ मारने का वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने युवती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर की गई है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, शासकीय महाविद्यालय कुंजारा में पदस्थ सहायक प्राध्यापक रेमन भार्गव ने शिकायत दर्ज कराई है कि वे लैलूंगा की भागीरथी पटेल कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। उसी कॉलोनी में रहने वाली काजल मिंज का उनके घर आना-जाना था, जिससे दोनों परिवारों के बीच परिचय था। शिकायत में प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि युवती कई बार उनसे उधार में रुपये मांगती थी। रुपये देने से इनकार करने पर वह गाली-गलौज करती थी। आरोप है कि 30 जुलाई की दोपहर काजल मिंज ने दोबारा पैसे मांगे और मना करने पर उनका कॉलर पकड़कर कई थप्पड़ मारे। इस दौरान उनकी पत्नी ने बीच-बचाव किया। प्रोफेसर ने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वे डरकर लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ चले गए। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले वायरल वीडियो सामने आने के बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 79 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लैलूंगा थाना प्रभारी गिरधारी साव ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Crime, Raigarh

रायपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा, सोने की झाड़ू से होगी छेरापहरा

भगवान जगन्नाथ की पावन रथयात्रा आज रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों से तय समय और मार्गों पर भव्य शोभायात्राएं निकलेंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और आयोजन समितियों ने सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। रायपुर की रथयात्रा की सबसे खास परंपराओं में से एक ‘छेरापहरा’ है। इस रस्म में भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे करीब सवा किलो वजनी दो स्वर्ण झाड़ुओं से मार्ग की प्रतीकात्मक सफाई की जाती है। परंपरा के अनुसार एक झाड़ू राज्यपाल और दूसरी मुख्यमंत्री द्वारा चलाकर पुरी की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। रथयात्रा से पहले शहर के प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। जिन मार्गों से रथयात्रा निकलेगी, वहां विशेष साफ-सफाई, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट की जानकारी अवश्य लें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। रथयात्रा की तैयारियों के तहत ओडिशा से आए कलाकारों ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर और रथों को पारंपरिक शैली में सजाया है। मंदिर की दीवारों, प्रवेश द्वार और रथों पर पुरी की तर्ज पर धार्मिक चित्रकारी और रंगीन अलंकरण किए गए हैं। वहीं, पूजा-अर्चना और सभी धार्मिक अनुष्ठानों को विधि-विधान से संपन्न कराने के लिए ओडिशा से पुजारियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को पुरी जैसी आध्यात्मिक अनुभूति मिल सके। रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित टुरी-हटरी जगन्नाथ मंदिर शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। लगभग 500 वर्ष पुराने इस मंदिर को पहले ‘साहूकार मंदिर’ के नाम से जाना जाता था। अग्रवाल परिवार द्वारा निर्मित इस मंदिर का बाद में विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया गया। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित होने के बाद इसकी पहचान जगन्नाथ मंदिर के रूप में स्थापित हुई। मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के अलावा श्रीराम दरबार, दो शिव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, गरुड़ मंदिर और संकटमोचन हनुमान मंदिर भी स्थित हैं। यही कारण है कि यह मंदिर केवल रथयात्रा के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहता है।

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Raipur

रायपुर में E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने पर बड़ा फैसला, मारुति सुजुकी को नई कार देने या 20.5 लाख लौटाने का आदेश

रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से जुड़ी एक अहम शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ग्राहक को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की E20-अनुकूल नई कार देने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। मामला किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रेमराज देबता से जुड़ा है, जिन्होंने 3 जून 2024 को मारुति की एक एसयूवी खरीदी थी। कुछ महीनों बाद वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी आने लगी। शुरुआत में कंपनी ने ईंधन को दोषी बताते हुए फ्यूल टैंक साफ कर वाहन वापस कर दिया, लेकिन इसके बाद भी समस्या लगातार बनी रही। बताया गया कि वाहन कुल पांच बार वर्कशॉप पहुंचा। जांच के दौरान कई बार फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में सफेद परत और जेली जैसा पदार्थ मिला। बाद में इंजन चेतावनी संकेत आने लगे और आखिरकार वाहन पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सरकारी मान्यता प्राप्त एसजीएस लैब से ईंधन की जांच कराई गई। रिपोर्ट में पेट्रोल में इथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि ईंधन में इथेनॉल अलग होकर नीचे जमा हो गया था, जिससे उसका प्रभाव प्रभावित हुआ। आयोग ने माना कि संबंधित वाहन का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, जबकि उपभोक्ता को ऐसा वाहन बेचा गया। आयोग ने आदेश दिया कि यदि कंपनी निर्धारित समय में नई E20-अनुकूल कार उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसे वाहन की कीमत के साथ आरटीओ पंजीकरण, बीमा और अन्य खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी होगी। इसके अलावा भुगतान होने तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी देने होंगे। ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल और पेट्रोल की संरचना अलग होने के कारण कुछ परिस्थितियों में ईंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। हालांकि, हर इंजन खराबी के लिए केवल इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना है कि देश में अभी भी कई वाहन पूरी तरह E20 ईंधन के अनुरूप विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ईंधन के साथ-साथ वाहनों की तकनीक को भी अपडेट करने की जरूरत है।

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GOVERNMENT, Raipur

रायगढ़ में रिटायर्ड SECL कर्मचारी और पत्नी की अधजली लाश मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक तौर पर हत्या के बाद शवों को जलाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के क्रोंधा गांव का है। जानकारी के अनुसार, औरामुड़ा गांव निवासी मंगलूराम राठिया (65) और उनकी पत्नी पुनई बाई राठिया धान की खेती के लिए क्रोंधा गांव में रह रहे थे। मंगलूराम राठिया दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) से लोडर ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। करीब पांच वर्ष पहले उन्होंने क्रोंधा गांव में लगभग चार एकड़ जमीन खरीदी थी, जहां मकान बनाकर खेती कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात दोनों अपने घर में मौजूद थे। बुधवार सुबह घर की देखरेख और खेती के काम के लिए नियुक्त व्यक्ति जब वहां पहुंचा, तो उसने दंपती के अधजले शव देखे। इसके बाद तत्काल गांव के सरपंच और पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के दामाद वीर सिंह ने आशंका जताई कि यह सामान्य घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय ग्रामीण भी इस घटना को संदिग्ध मान रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। गृह विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच रायगढ़ जिले में 114 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में रायपुर में सबसे अधिक 169 हत्याएं दर्ज हुईं, जबकि जशपुर में भी 114, दुर्ग और सरगुजा में 113-113 तथा बिलासपुर में 109 हत्या के मामले दर्ज किए गए।

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Crime, Raigarh

बिलासपुर रेल मंडल में 8 ट्रेनें रद्द, 18 और 19 जुलाई को यात्रियों को होगी परेशानी

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर रेल मंडल में भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन पर ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। इस वजह से 18 और 19 जुलाई को कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने इस अवधि में कुल 8 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, रेल नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। लोकल मेमू और पैसेंजर ट्रेनों के रद्द होने से रोजाना इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रद्द रहने वाली ट्रेनें इन ट्रेनों का आंशिक संचालन रहेगा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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Bilaspur, Indian Railways
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