रायपुर उरला गांजा तस्करी केस: 4.80 क्विंटल मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए 2 आरोपी, 20-20 साल की सजा

रायपुर के उरला इलाके में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) शैलेश शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से नागपुर की ओर जा रहे एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिक्स लेन कन्हेरा स्थित सांई निर्मल कंपनी के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। जांच के दौरान ट्रक चालक रंजन कुमार साहू और कंडक्टर मिट्ठू पदयाली से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर ट्रक में काजू के छिलकों के नीचे छिपाकर रखा गया 4.80 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा जब आरोपियों से परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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