शराब घोटाला मामला: अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कई शर्तें लागू
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनवाई के दौरान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल टुटेजा 21 अप्रैल 2024 से जेल में बंद थे और उनके मामले में अभी कई गवाहों से पूछताछ बाकी है, जिससे ट्रायल में समय लग सकता है। अदालत ने यह भी माना कि इसी मामले के कई अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अनिल टुटेजा को जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा और वे किसी भी सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ईडी के अनुसार, यह मामला 2019 से 2022 के बीच का है, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इस दौरान एक संगठित नेटवर्क के जरिए शराब नीति में गड़बड़ी कर बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई। ईडी का अनुमान है कि इस कथित घोटाले से लगभग 2800 से 3000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। जांच में कई अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के शामिल होने का दावा किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की सच्चाई का फैसला ट्रायल के दौरान ही होगा।
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