बिलासपुर में अवैध OYO होटल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, रिहायशी इलाके में संचालित भवन किया गया सील
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में नगर निगम ने नियमों की अनदेखी कर संचालित एक OYO होटल पर सख्त कार्रवाई की है। सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर स्थित रिहायशी इलाके में बिना अनुमति बनाए गए तीन मंजिला भवन में अवैध रूप से होटल का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद नगर निगम ने सोमवार को उक्त भवन को सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, देवनंदन नगर के निवासियों ने शिकायत की थी कि उनके रिहायशी क्षेत्र में OYO होटल चलाया जा रहा है, जहां रोजाना युवक-युवतियों का संदिग्ध आना-जाना रहता है। इससे मोहल्ले का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा था और खासकर महिलाएं व युवतियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थीं। शिकायत मिलने के बाद निगम की भवन शाखा ने मौके पर जांच की। जांच में पाया गया कि भवन का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था, लेकिन अंदर होटल के तौर पर कमरों का निर्माण किया गया है। यह पूरी तरह से व्यवसायिक गतिविधि की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अलग से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना किसी वैध अनुमति के लंबे समय से इस भवन में OYO होटल का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने निगम कमिश्नर को भी इस मामले की शिकायत करते हुए कहा था कि होटल के कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। जांच में अवैध संचालन की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति निर्माण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों और संचालकों के खिलाफ न सिर्फ सीलिंग की कार्रवाई होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार, सील किए गए OYO होटल का संचालन अंकित सिंह द्वारा किया जा रहा था।

