Rape Case

दिल्ली में भाजपा नेत्री से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला, निवेश के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी का आरोप

छत्तीसगढ़ के Bilaspur से एक भाजपा नेत्री से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। आरोप है कि झारखंड के रांची निवासी कारोबारी संजय सिंह ने निवेश के नाम पर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में दिल्ली में दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और ठगी की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय सिंह को झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की पहचान बिलासपुर निवासी भाजपा नेत्री के रूप में हुई है, जो दिल्ली भी अक्सर आती-जाती थीं। करीब दो साल पहले उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। आरोपी ने खुद को बड़ा कारोबारी बताते हुए माइनिंग और कोल कारोबार में निवेश पर भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया और धीरे-धीरे उनसे पैसे निवेश कराना शुरू किया। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग माध्यमों से लगभग 2.5 करोड़ रुपये निवेश के नाम पर लिए। बाद में जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। महिला का आरोप है कि सितंबर 2025 में आरोपी ने दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद लगातार धमकियां देकर पैसे की मांग करता रहा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। वहीं आरोपी संजय सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए दावा किया है कि यह मामला वित्तीय लेनदेन और विवाद से जुड़ा है। उसका कहना है कि पुलिस ने उसे पहले ही केस की जानकारी दी थी और उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस का कहना है कि सभी डिजिटल साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बीजापुर में दुष्कर्म के आरोप में AAP नेता गिरफ्तार, युवती को धमकी देने का भी आरोप

छत्तीसगढ़ के Bijapur जिले में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और जिलाध्यक्ष Satish Mandavi को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवती को वोटर आईडी कार्ड देने के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म करने और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे वोटर आईडी कार्ड देने के नाम पर अटल आवास स्थित अपने घर बुलाया था। वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। युवती का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता सखी सेंटर पहुंची और वहां अपनी आपबीती बताई। इसके बाद सखी सेंटर की मदद से उसने थाना कोतवाली बीजापुर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी सतीश मांडवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(f) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार, शादी से पहले पुलिस ने रायपुर से दबोचा

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कांग्रेस से जुड़े नेता रवि चंद्रवंशी को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, 7 मई को उनकी शादी तय थी और वे शादी के कार्ड भी बांट रहे थे, इसी बीच पुलिस ने उन्हें रायपुर से हिरासत में ले लिया। मामला कवर्धा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि वह और रवि चंद्रवंशी पिछले करीब 10 वर्षों से रिश्ते में थे। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की और 26 अप्रैल को आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर कवर्धा लाया गया। रवि चंद्रवंशी कवर्धा जिला किसान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष बताए जाते हैं। वह पहले जोगी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और पंडरिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। करीब दो साल पहले उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी। पुलिस के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रवि चंद्रवंशी की तस्वीरें, जिसमें वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आते हैं, तेजी से वायरल हो रही हैं।

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मूकबधिर युवती से दुष्कर्म: इशारों और गुड़िया से दी गवाही को हाईकोर्ट ने माना, आरोपी रिश्तेदार को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी रिश्तेदार को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने उसे जीवनभर के लिए कारावास (मृत्यु तक) की सजा दी है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब युवती घर में अकेली थी और आरोपी ने घर में घुसकर अपराध को अंजाम दिया था। घटना बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने घटना के बाद अपनी मां को इशारों के माध्यम से पूरी बात बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नीलम कुमार देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अदालत में बयान दर्ज करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पीड़िता जन्म से ही मूक-बधिर है। सुनवाई के दौरान साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ की सहायता ली गई। जब कुछ तथ्यों को समझाने में कठिनाई हुई, तो कोर्ट ने एक प्लास्टिक की गुड़िया उपलब्ध कराई। पीड़िता ने उसी के जरिए संकेतों में बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने इस गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को पहले ही सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि केवल किसी व्यक्ति के मूक-बधिर होने से उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। संकेतों के जरिए दी गई जानकारी भी कानून की नजर में मौखिक साक्ष्य मानी जाती है। साथ ही मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी अपराध की पुष्टि की। जांच में पीड़िता और आरोपी से जुड़े नमूनों में मानव शुक्राणु मिलने की बात सामने आई थी, जिसका आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। हाईकोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और धारा 450 के तहत अतिरिक्त पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और उसे पूरी सजा भुगतनी होगी। c

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रायपुर रेप केस: 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की अवैध दुकान ढही, नगर निगम ने चलाया बुलडोजर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी (65) की अवैध रूप से बनी दुकान को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने नाबालिग बच्ची के साथ लगातार पांच दिनों तक दुष्कर्म किया। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद नगर निगम प्रशासन ने भी आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। चॉकलेट का लालच देकर बुलाता था घर पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच अपने ही मोहल्ले में रहने वाली 9 साल की बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने की चीजों का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 12 जनवरी की सुबह बच्ची असहनीय दर्द के कारण रोती हुई जमीन पर पड़ी थी। जब उसकी चाची उसे नहलाने ले गई और दर्द की वजह पूछी, तब बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया। धमकी देकर चुप रहने को कहता था आरोपी बच्ची ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी हर बार गलत काम के बाद उसे धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो मार देगा। इसी डर की वजह से वह कई दिनों तक चुप रही। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई रेप के आरोपी के खिलाफ नगर निगम ने भी सख्त रुख अपनाया। रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर आरोपी की दुकान को अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस जारी किया गया था। 16 जनवरी को दुकान पर नोटिस चस्पा कर जवाब देने का समय दिया गया, लेकिन तय अवधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर दुकान को ढहा दिया। निगम अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की दुकान नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। रायपुर में बढ़ते अपराध चिंता का विषय रायपुर पुलिस द्वारा पेश किए गए वार्षिक अपराध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में जिले में कुल 15,896 अपराध दर्ज किए गए। इनमें 280 रेप के मामले सामने आए, जबकि 92 हत्याएं दर्ज की गईं। बीते तीन वर्षों में अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक रायपुर में 543 चाकूबाजी की घटनाएं भी दर्ज हुई हैं। सबसे अधिक एफआईआर खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज की गईं, जहां एक साल में 1,013 मामले सामने आए।

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