बिलासपुर में हिस्ट्रीशीटर गिरोह गिरफ्तार: पुलिस ने उठक-बैठक करवाई, नेताओं को मारने की धमकी देने वाले फरार आरोपी पकड़े

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने एक फरार हिस्ट्रीशीटर लुटू पांडेय और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इन वीडियो में उन्होंने शहर के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की धमकी भी दी थी। गिरफ्तारी और सार्वजनिक सबक पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक करवाई और माफी भी दिलवाई। इस दौरान एक आरोपी ने कहा, “बिलासपुर में गुंडई करोगे तो पुलिस गुफा से भी निकाल लेगी, पुलिस हमारी बाप है।” फरारी और सक्रियता लुटू पांडेय एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार था। फरारी के दौरान वह अपने साथी शिवम मिश्रा के साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद में लगातार ठिकाने बदल रहा था। दोनों ने इंस्टाग्राम पर पिस्टल और हथियारों के साथ वीडियो बनाकर डर फैलाया और शहर के कुछ युवकों को जान से मारने की धमकी दी। यूपी से भागकर छत्तीसगढ़ पहुंचे पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें रतनपुर के पास घेराबंदी करके पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में लुटू पांडेय, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। उनके पास से रिवॉल्वर, एयरगन, चाकू, बेसबॉल स्टिक और बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस कार्रवाई और सबक पुलिस ने आरोपियों की खातिरदारी करते हुए उन्हें मोहल्ले में ले जाकर डंडों से सबक सिखाया और कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई। संगठित अपराध और संपत्ति जांच सरकंडा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं और उन्हें संगठित अपराध की धारा में जोड़ा गया है। उनके परिवार और गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्तियों की जांच कर जब्त करने की तैयारी की जा रही है। नशे के कारोबार से कमाई हुई संपत्ति भी होगी जब्त अवैध कमाई और संपत्ति की पहचान कर मामला सफेमा कोर्ट में भेजा जाएगा, और न्यायालय के आदेश पर इसे जब्त किया जाएगा। पुलिस का संदेश एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले लोग इस राह को छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताएं, वरना जेल में उनकी जिंदगी कट जाएगी। साथी आरोपी भी गिरफ्तार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दो साथियों अविनाश बोरकर और सुमित महाजन को देसी पिस्टल दी थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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