Municipal Corporation Action

रायगढ़ में लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, संजय मैदान प्रोजेक्ट की निविदा निरस्त

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में विकास कार्य में देरी करने वाले ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। संजय मैदान के निर्माण कार्य को तय समय में पूरा नहीं करने पर निगम आयुक्त ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही उसकी निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है। इस परियोजना में फेंसिंग, गेट निर्माण, पाथवे, नाली, बिजली व्यवस्था, ग्राउंड तैयार करना और बैठने की व्यवस्था जैसे कई काम शामिल थे। इन कार्यों की जिम्मेदारी कान्हा कंस्ट्रक्शन को दी गई थी, जिसकी समय-सीमा करीब पांच महीने तय की गई थी। हालांकि तय अवधि बीतने के बाद भी काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। नगर निगम ने 29 सितंबर 2025 को पहला नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दूसरा और अंतिम नोटिस भी भेजा गया, लेकिन ठेकेदार की ओर से कोई सुधार नहीं किया गया। स्थिति को देखते हुए निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कड़ा कदम उठाते हुए अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। साथ ही नियमों के तहत ठेकेदार की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई। इसके अलावा, संबंधित ठेकेदार को एक साल तक किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर के विकास कार्यों में देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा नहीं करने पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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बिलासपुर में अवैध OYO होटल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, रिहायशी इलाके में संचालित भवन किया गया सील

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में नगर निगम ने नियमों की अनदेखी कर संचालित एक OYO होटल पर सख्त कार्रवाई की है। सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर स्थित रिहायशी इलाके में बिना अनुमति बनाए गए तीन मंजिला भवन में अवैध रूप से होटल का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद नगर निगम ने सोमवार को उक्त भवन को सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, देवनंदन नगर के निवासियों ने शिकायत की थी कि उनके रिहायशी क्षेत्र में OYO होटल चलाया जा रहा है, जहां रोजाना युवक-युवतियों का संदिग्ध आना-जाना रहता है। इससे मोहल्ले का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा था और खासकर महिलाएं व युवतियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थीं। शिकायत मिलने के बाद निगम की भवन शाखा ने मौके पर जांच की। जांच में पाया गया कि भवन का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था, लेकिन अंदर होटल के तौर पर कमरों का निर्माण किया गया है। यह पूरी तरह से व्यवसायिक गतिविधि की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अलग से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना किसी वैध अनुमति के लंबे समय से इस भवन में OYO होटल का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने निगम कमिश्नर को भी इस मामले की शिकायत करते हुए कहा था कि होटल के कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। जांच में अवैध संचालन की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति निर्माण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों और संचालकों के खिलाफ न सिर्फ सीलिंग की कार्रवाई होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार, सील किए गए OYO होटल का संचालन अंकित सिंह द्वारा किया जा रहा था।

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Bilashpur, Chhattisgarh
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