15 किलो गांजा तस्करी मामले में युवक को 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना
शहर के गंज थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। स्टेशन चौक गेट नंबर-2 के पास 15 किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े गए युवक को विशेष न्यायालय ने 7 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। पुलिस के अनुसार 21 जून 2024 को गंज थाना के सहायक उपनिरीक्षक शंकर साहू पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक काले बैग में गांजा लेकर स्टेशन चौक के पास बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी विकास पांडे के पास से तीन पैकेट में कुल 15 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही गांजा की तौल कर उसे जब्त किया और सील कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जब्त किए गए नमूनों को जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजा गया, जहां रिपोर्ट में गांजा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत ने आरोपी को धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी पाया और 7 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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