छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम बदले, एक साल बाद मजिस्ट्रेट के पास आवेदन अनिवार्य

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि प्रमाण पत्र बनवाने में एक साल से अधिक समय बीत गया हो, तो आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास करना होगा। मजिस्ट्रेट जांच के बाद आदेश पारित करेंगे, फिर उप-रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी करेगा। पहले तक यह जिम्मेदारी कलेक्टर अधिकृत अधिकारी के पास थी, जो सीधे प्रमाण पत्र जारी करता था। अब नए नियमों के तहत गोद लिए गए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और मृत जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकेगा। नए नियमों के मुख्य बिंदु प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने यह नियम 2026 के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत बनाए हैं। इसमें गर्भावधि की न्यूनतम अवधि 28 सप्ताह तय की गई है।

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