Traffic Rules

महासमुंद में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए कलेक्टर, हेलमेट और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों और पालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की बात कही। उन्होंने यातायात विभाग को हेलमेट नहीं पहनने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी ई-चालान कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रात्रि के समय सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचआई, पशुपालन विभाग, यातायात विभाग और नगरीय निकायों को संयुक्त अभियान चलाने को कहा गया। साथ ही पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां सुधार कार्य करने, ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने और यातायात व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।

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GOVERNMENT, MAHASAMUND

चलती BMW की सनरूफ पर युवती का डांस, वायरल VIDEO के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ा

बिलासपुर में चलती BMW कार में स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक युवती चलती कार की सनरूफ खोलकर डांस करती नजर आई। इस दौरान पीछे चल रहे किसी राहगीर ने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया और युवक को थाने ले गई। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात शुभम विहार निवासी प्रतीक लूथर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ BMW कार में घूमने निकला था। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार में युवती सनरूफ से बाहर निकलकर डांस करने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की। युवक की पहचान 36 वर्षीय प्रतीक लूथर के रूप में हुई, जो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा बताया जा रहा है और ट्रेडिंग का काम करता है। पूछताछ के दौरान उसने ट्रैफिक नियम तोड़ने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए BMW कार जब्त कर ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाईवे पर इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलना यातायात नियमों के खिलाफ माना जाता है और इससे गंभीर हादसे होने का खतरा रहता है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने की होड़ में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। एएसपी रामगोपाल करियारे ने कहा कि हाईवे पर छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बिलासपुर में इससे पहले भी कई स्टंटबाजी के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले बिलासपुर-मस्तूरी नेशनल हाईवे पर लग्जरी कारों का काफिला निकालकर सड़क जाम करने और चलती कारों में खतरनाक स्टंट करने का मामला चर्चा में रहा था। उस मामले में भी पुलिस ने कई युवकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। चकरभाठा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Bilaspur

हाईवे किनारे अवैध कट पर कार्रवाई तय: 320 ढाबे-होटल के एंट्री-एग्जिट बंद होंगे, FIR की तैयारी

नेशनल हाईवे के किनारे नियमों के विपरीत संचालित हो रहे होटल, ढाबे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब सख्त कार्रवाई होने वाली है। टाटीबंध-आरंग और रायपुर-सिमगा मार्ग के बीच करीब 320 प्रतिष्ठान ऐसे हैं, जिन्होंने बिना अनुमति सीधे हाईवे से प्रवेश और निकास के रास्ते बना लिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष से नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। अब NHAI जिला पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस कार्रवाई के तहत अवैध कट और रास्तों को बंद किया जाएगा, सड़क किनारे कंक्रीट क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों को कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। ऐसे में अप्रैल महीने से अभियान शुरू कर अवैध प्रवेश-निकास समाप्त करने की योजना बनाई गई है। हाईवे पर सीधे वाहनों की आवाजाही को दुर्घटनाओं की बड़ी वजह माना जा रहा है। तेज रफ्तार से गुजरने वाले भारी वाहनों के बीच अचानक प्रवेश करने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। कार्रवाई के बाद ब्लाइंड एंट्री खत्म होगी, ट्रैफिक सुचारु रहेगा और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। नियमों के मुताबिक नेशनल हाईवे से कम से कम 30 मीटर दूरी के बाद ही निर्माण की अनुमति होती है और प्रवेश-निकास केवल तय स्थानों से ही होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में कई प्रतिष्ठानों से सीधे हाईवे पर वाहन चढ़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। NHAI का कहना है कि हाईवे को सुरक्षित बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी।

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Chhattisgarh, State, Top News

रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला: ब्रीथ एनालाइजर में 61 एमजी शराब, कोर्ट ने लगाया ₹60 हजार का जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात नशे में डीजे वाहन चलाना एक चालक को महंगा पड़ गया। पुलिस की कार्रवाई में चालक की सांस की जांच के दौरान 61 एमजी शराब पाए जाने पर अदालत ने चालक और वाहन स्वामी दोनों पर कुल ₹60 हजार का जुर्माना लगाया है। घटना लाखे नगर चौक की है, जहां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने एक माजदा डीजे वाहन को लहराते हुए चलते देखा। रोकने पर चालक की हालत संदिग्ध लगी, जिसके बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से कहीं अधिक पाई गई। वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन भी पाया गया पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वाहन को बिना अनुमति मॉडिफाई किया गया था। डीजे सिस्टम को गाड़ी की बॉडी के बाहर वेल्डिंग से फिट किया गया था। इतना ही नहीं, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी समाप्त हो चुका था। पुलिस ने चालक गोपीराम मनहरे और वाहन स्वामी बीना कौशिक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने चालक पर ₹55 हजार और वाहन स्वामी पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया। पुलिस की चेतावनी रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशे में वाहन न चलाएं। पुलिस ने कहा कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना सड़क हादसों का बड़ा कारण है। साथ ही, बिना अनुमति वाहन में तकनीकी बदलाव या असुरक्षित डीजे फिटिंग करवाना भी कानूनी अपराध है।

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