दुर्ग में बड़ा फर्जीवाड़ा: निलंबित शिक्षक ने खुद की बहाली का फर्जी आदेश जारी किया, जांच शुरू

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां निलंबित शिक्षक ने कथित रूप से फर्जी ई-मेल के जरिए अपनी बहाली का आदेश जारी कर दिया। आरोपी ने सामान्य प्रशासन विभाग के नकली लेटरहेड का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश तैयार किया और अधिकारियों को भेज दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आदेश की भाषा और शब्दावली पर अधिकारियों को संदेह हुआ। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि ई-मेल में इस्तेमाल किए गए शब्द सामान्य शासकीय आदेशों से मेल नहीं खाते थे। यह मामला District Education Office Durg के संज्ञान में आने के बाद तुरंत जांच शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार यदि यह आदेश फर्जी साबित होता है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और केस पुलिस को सौंप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक शेषनारायण साहू पहले प्राथमिक शाला खुर्सीडीह में पदस्थ था। उन पर कार्य में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने और शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग न देने जैसे आरोप लगे थे। जांच के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया और 21 जनवरी 2026 को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छुरिया (जिला राजनांदगांव) निर्धारित किया गया था। मामले में नया मोड़ तब आया जब 7 अप्रैल 2026 को ई-मेल के माध्यम से एक कथित बहाली आदेश सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि विभागीय जांच के बाद उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है और उन्हें पुनः शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुपेला में पदस्थ किया गया है। इस ई-मेल ने विभाग में कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, लेकिन बाद में जांच में इसकी वैधता पर सवाल उठे। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले कि यह ई-मेल शिक्षक के निजी आईडी से भेजा गया हो सकता है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और मजबूत हो गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बहाली आदेश केवल सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जारी किए जाते हैं, ऐसे में यह ई-मेल आदेश पूरी तरह नियमों के विपरीत है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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