रायपुर में अवैध कॉलोनियों पर निगम की सख्ती, हीरापुर–जरवाय व सोनडोंगरी में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों के फैलाव और बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर लगाम लगाने के लिए नगर पालिक निगम ने कड़ा कदम उठाया है। निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र की कई जमीनों को अवैध कॉलोनी घोषित करते हुए वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन जमीनों को अधिग्रहण की प्रक्रिया में लिया गया है। अधिग्रहण पूरा होने तक संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जमीन की खरीद-बिक्री और नया कब्जा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों में पाई गई अवैध प्लॉटिंग नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में कई खसरा नंबरों की जमीनों पर बिना वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। इसी तरह सोनडोंगरी इलाके में भी कई भूखंडों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन जमीनों पर निर्माण करता है, कब्जा करता है या खरीद-फरोख्त करता है, तो उससे होने वाले सभी आर्थिक और कानूनी नुकसान की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों जरूरी हुआ यह कदम नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण और बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी परेशानियों में फंस जाते हैं। नागरिकों से निगम की अपील नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्रों में जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि जमीन नगर निगम से स्वीकृत है या नहीं। निगम ने यह भी संकेत दिया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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