सिम्पलेक्स डायरेक्टर संगीता केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने माना मामला गंभीर
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जमीन धोखाधड़ी मामले में सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह और उनके पति केतन शाह को बड़ा झटका लगा है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी.एस. मरकाम की अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां जुनवानी स्थित विवादित जमीन को लेकर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने ग्राम कोहका की जमीन को विवाद मुक्त बताकर 50 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसमें 10 लाख रुपए एडवांस भी लिए गए थे। बाद में न तो रजिस्ट्री की गई और न ही जमीन दी गई, बल्कि उसी जमीन पर 4.5 करोड़ रुपए का लोन लेने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि आरोपियों ने जानबूझकर तथ्य छिपाए और धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद धारा 420, 467, 468, 471 और 120B सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। वहीं, आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में कहा कि 10 लाख रुपए की राशि बाद में वापस कर दी गई थी और शिकायत में जानबूझकर देरी और तथ्यों को छिपाया गया है। उनका यह भी कहना है कि लोन की प्रक्रिया बाद में हुई थी और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की गई। संगीता शाह ने यह भी तर्क दिया कि वे एक बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनके संस्थान से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है, इसलिए उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मामला प्रथम दृष्टया बेहद गंभीर है और आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी की मांग की है।

