रायपुर : सीनियर रेलवे अधिकारी पर FIR, 13 साल पुराने केस की CBI जांच
रायपुर रेल मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई है। शिकायत एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा ने की है। मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में तैनात सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी और अन्य अधिकारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। आरटीआई में गलत जानकारी देने का आरोप शिकायतकर्ता कल्पना स्वामी का कहना है कि उन्होंने रायपुर आरक्षण केंद्र के कॉमर्शियल स्टाफ से जुड़ी जानकारी RTI के जरिए मांगी थी, लेकिन जो सूचना उन्हें मिली, वह कथित रूप से गलत थी। इसी आधार पर उन्होंने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई। यह FIR ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज हुई है। अब सीआईडी यह जांच करेगी कि गलत जानकारी क्यों दी गई और इसमें किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही। अधिकारी की प्रतिक्रिया सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि उन्हें इस एफआईआर की जानकारी है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही अगला कदम तय करेंगे, इसलिए इस समय कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करेंगे। रेलवे मंडल में चर्चा तेज आरटीआई विवाद सामने आने के बाद रेलवे मंडल में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि यह मामला आगे और गंभीर रूप ले सकता है। शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन गलत सूचना दिए जाने के कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल, सीआईडी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
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