Road Safety India

हाईवे पर चलती स्कूटी में गले लगकर बैठे कपल, VIDEO:बिलासपुर में दूसरा युवक बिना हेलमेट दौड़ाता रहा गाड़ी, ASP बोले- एक्शन होगा, पहचान जारी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर चलती स्कूटी में युवक-युवती के रोमांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रतनपुर हाईवे का है, जिसमें एक स्कूटी पर तीन लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। आगे बैठा युवक गाड़ी चला रहा है, जबकि पीछे बैठे युवक-युवती एक-दूसरे को गले लगाकर बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान न तो हेलमेट का इस्तेमाल किया गया और न ही यातायात नियमों का पालन किया गया, जिससे हादसे का खतरा साफ देखा जा सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक ASP रामगोपाल करियारे के मुताबिक, वीडियो के आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है और नंबर प्लेट के जरिए मालिक तक पहुंचने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ अशोभनीय हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं, इसलिए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी बिलासपुर में इसी तरह का मामला सामने आया था, जब चलती स्कूटी पर कपल का वीडियो वायरल हुआ था। उस समय पुलिस ने युवक को पकड़कर करीब 8,800 रुपए का चालान काटा था। हाईवे पर इस तरह की लापरवाही भरी स्टंटबाजी कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस अब ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रही है।

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ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती: 2 दिन में 320 पर कार्रवाई, हर एक पर 10 हजार जुर्माना

शहर में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे से 2 बजे तक प्रमुख 9 चौक-चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालिया कार्रवाई में रविवार को 165 और शनिवार को 155 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस तरह दो दिनों में कुल 320 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर वाहनों को जब्त किया गया। कमिश्नरेट लागू होने के बाद बढ़ी कार्रवाई23 जनवरी 2026 को कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद से कार्रवाई में तेजी आई है। सिर्फ 80 दिनों में ही 2305 लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कार्रवाई की गई है। इनसे 2.45 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। कोर्ट में उमड़ी भीड़सोमवार को जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए 150 से अधिक लोग एक साथ कोर्ट पहुंचे। जुर्माना जमा करने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिलीं। पिछले साल से ज्यादा केसपिछले वर्ष कुल 1537 मामलों में कार्रवाई की गई थी, जबकि इस साल महज ढाई से तीन महीने में ही यह आंकड़ा 2300 के पार पहुंच चुका है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा नहीं होने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाता है। 10 साल में 8275 चालानपिछले 10 वर्षों में ड्रिंक एंड ड्राइव के कुल 8275 मामले सामने आए हैं। वहीं, सिर्फ साढ़े तीन महीनों में ही 2300 से अधिक मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जो तेज अभियान को दर्शाता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच 46 हजार से अधिक वाहनों पर अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए भी कार्रवाई की गई है। विशेषज्ञ की रायहाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम शर्मा के अनुसार, नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में चालक को वाहन चलाने के लिए अयोग्य माना जाता है, क्योंकि इससे सड़क पर अन्य लोगों की जान को खतरा होता है। इसलिए पुलिस वाहन जब्त कर आरोपी को कोर्ट में पेश करती है।

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हाईवे किनारे अवैध कट पर कार्रवाई तय: 320 ढाबे-होटल के एंट्री-एग्जिट बंद होंगे, FIR की तैयारी

नेशनल हाईवे के किनारे नियमों के विपरीत संचालित हो रहे होटल, ढाबे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब सख्त कार्रवाई होने वाली है। टाटीबंध-आरंग और रायपुर-सिमगा मार्ग के बीच करीब 320 प्रतिष्ठान ऐसे हैं, जिन्होंने बिना अनुमति सीधे हाईवे से प्रवेश और निकास के रास्ते बना लिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष से नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। अब NHAI जिला पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस कार्रवाई के तहत अवैध कट और रास्तों को बंद किया जाएगा, सड़क किनारे कंक्रीट क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों को कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। ऐसे में अप्रैल महीने से अभियान शुरू कर अवैध प्रवेश-निकास समाप्त करने की योजना बनाई गई है। हाईवे पर सीधे वाहनों की आवाजाही को दुर्घटनाओं की बड़ी वजह माना जा रहा है। तेज रफ्तार से गुजरने वाले भारी वाहनों के बीच अचानक प्रवेश करने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। कार्रवाई के बाद ब्लाइंड एंट्री खत्म होगी, ट्रैफिक सुचारु रहेगा और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। नियमों के मुताबिक नेशनल हाईवे से कम से कम 30 मीटर दूरी के बाद ही निर्माण की अनुमति होती है और प्रवेश-निकास केवल तय स्थानों से ही होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में कई प्रतिष्ठानों से सीधे हाईवे पर वाहन चढ़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। NHAI का कहना है कि हाईवे को सुरक्षित बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी।

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