Raipur News: 18–19 December को मांस-मटन बिक्री पर रोक, नगर निगम का आदेश जारी
रायपुर शहर में 18 और 19 दिसंबर को मांस–मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर) के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम ने यह प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के अनुसार, इन दोनों दिनों में निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह बंद रहेंगे और मांस–मटन की किसी भी तरह की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तथा छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए जोन स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंध के दौरान किसी होटल, ढाबे या दुकान में मांस–मटन की बिक्री या भंडारण पाया गया, तो सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश का पालन करें, ताकि दोनों जयंती समारोह शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सकें।
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