26 और 30 जनवरी को रायपुर में नहीं बिकेगा मांस-मटन: बेचते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व और महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना तथा शहर में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए निगम के सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो। महापौर के निर्देशानुसार, यदि कोई दुकान, होटल या ढाबा प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री को तत्काल जब्त किया जाएगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। नगर निगम ने शहर के सभी होटल संचालकों, दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें। प्रशासन का कहना है कि सभी के सहयोग से ही कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है और राष्ट्रीय व ऐतिहासिक अवसरों की गरिमा को सम्मान दिया जा सकता है।
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Chhattisgarh, Raipur
