रायगढ़ में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, 5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में हो रही दुर्घटनाओं और मजदूरों की मौत के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पांच उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न फैक्ट्रियों में हुए हादसों के बाद निरीक्षण अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा उपकरणों की कमी, कार्यस्थल पर जोखिमपूर्ण परिस्थितियां और नियमों की अनदेखी सामने आई। इन उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए संबंधित उद्योगों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 तथा अन्य श्रम कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। मामलों की सुनवाई श्रम न्यायालय में हुई, जहां अदालत ने दोषी पाए जाने पर पांचों उद्योगों पर आर्थिक दंड लगाया। जिन उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया उनमें नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड (सराईपाली), अग्रोहा स्टील प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम पाली), विष्णु ब्रिक्स (उपरकछार, जशपुर), इंड सिनर्जी (कोटमार) और एजी कंस्ट्रक्शन (महापल्ली) शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में उद्योगों की नियमित जांच जारी रहेगी, ताकि कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
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