रायपुर में वक्फ बोर्ड ने तीन हिंदू परिवारों को भेजा नोटिस, मजार की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड ने तीन हिंदू परिवारों को नोटिस भेजकर उनके मजार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस कदम के बाद परिवारों में हड़कंप मच गया है। नोटिस में जमीन और खसरा विवरण नोटिस में कहा गया है कि परिवार जिस जमीन पर रह रहे हैं, वह मजार ए शरीफ खाकी शाह साहब की दरगाह की वक्फ संपत्ति है। इसमें खसरा नंबर 1888, रकबा 0.101 हेक्टेयर का जिक्र है। नोटिस में परिवारों से वैध दस्तावेज और जवाब मांगा गया है। अगर वे समय पर जवाब नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवारों की आपत्ति नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है। जिनके घर नोटिस भेजे गए हैं, उनमें डॉक्टर एस एन जौहरी, अरविंद अग्रवाल और राजेश शामिल हैं। राजेश ने बताया कि उन्होंने यह जमीन 2007 में खरीदी थी और तब से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उनका दावा है कि नोटिस में उल्लिखित खसरा नंबर उनकी जमीन से अलग है। उन्होंने अपने वकील की मदद से वक्फ बोर्ड को जवाब भेजा है और सही खसरा नंबर की जानकारी भी मांगी है। किराया देकर रह सकते हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम रजा ने बताया कि नोटिस नियम के अनुसार जारी किया गया है। यदि परिवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो उन्हें 1 से 3 महीने का समय दिया जाएगा। इस दौरान वे जमीन पर तय किराया देकर रह सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया जारी वक्फ बोर्ड और परिवारों के बीच यह विवाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाएगा। परिवार अपने दस्तावेजों के आधार पर वैधता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

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