Labour Law Violation

रायगढ़ में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, 5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में हो रही दुर्घटनाओं और मजदूरों की मौत के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पांच उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न फैक्ट्रियों में हुए हादसों के बाद निरीक्षण अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा उपकरणों की कमी, कार्यस्थल पर जोखिमपूर्ण परिस्थितियां और नियमों की अनदेखी सामने आई। इन उल्लंघनों को गंभीर मानते हुए संबंधित उद्योगों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 तथा अन्य श्रम कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। मामलों की सुनवाई श्रम न्यायालय में हुई, जहां अदालत ने दोषी पाए जाने पर पांचों उद्योगों पर आर्थिक दंड लगाया। जिन उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया उनमें नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड (सराईपाली), अग्रोहा स्टील प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम पाली), विष्णु ब्रिक्स (उपरकछार, जशपुर), इंड सिनर्जी (कोटमार) और एजी कंस्ट्रक्शन (महापल्ली) शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में उद्योगों की नियमित जांच जारी रहेगी, ताकि कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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Chhattisgarh, Raigarh, State

रायपुर में 7 नाबालिग बाल मजदूरों का रेस्क्यू, फैक्ट्रियों में कराया जा रहा था खतरनाक काम; चार संस्थानों पर केस दर्ज

राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और एनजीओ की संयुक्त टीम ने 7 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। ये बच्चे उरला, सिलतरा और खमतराई इलाके की फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों में काम करने को मजबूर थे। जानकारी के अनुसार, इन बच्चों से भारी मशीनों और खतरनाक रसायनों के बीच मजदूरी कराई जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसोसिएशन फॉर वॉलंट्री एक्शन छत्तीसगढ़ (AVA) और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापे के दौरान उरला क्षेत्र से 3 और खमतराई से 4 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया। ये बच्चे उद्योगों और बेकरी में वेल्डिंग, लोडिंग और पैकिंग जैसे कठिन कार्य कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान जिन संस्थानों पर रेड हुई उनमें सोनी प्लाईवुड इंडस्ट्री, शैमरॉक ओवरशिष प्राइवेट लिमिटेड, इंद्राक्षी पाली प्लास्टर एलएलपी प्लांट और सन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। पुलिस ने इन कंपनियों के संचालकों और ठेकेदारों के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया। फिलहाल बच्चों को सुरक्षित बाल गृह भेजा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिवारों से संपर्क करने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि रायपुर को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी खरोरा स्थित एक मशरूम फैक्ट्री से बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया था। उस मामले में 100 से अधिक बच्चों को बचाया गया था, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

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