ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती: 2 दिन में 320 पर कार्रवाई, हर एक पर 10 हजार जुर्माना

शहर में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे से 2 बजे तक प्रमुख 9 चौक-चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालिया कार्रवाई में रविवार को 165 और शनिवार को 155 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस तरह दो दिनों में कुल 320 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर वाहनों को जब्त किया गया। कमिश्नरेट लागू होने के बाद बढ़ी कार्रवाई23 जनवरी 2026 को कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद से कार्रवाई में तेजी आई है। सिर्फ 80 दिनों में ही 2305 लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कार्रवाई की गई है। इनसे 2.45 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। कोर्ट में उमड़ी भीड़सोमवार को जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए 150 से अधिक लोग एक साथ कोर्ट पहुंचे। जुर्माना जमा करने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिलीं। पिछले साल से ज्यादा केसपिछले वर्ष कुल 1537 मामलों में कार्रवाई की गई थी, जबकि इस साल महज ढाई से तीन महीने में ही यह आंकड़ा 2300 के पार पहुंच चुका है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा नहीं होने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाता है। 10 साल में 8275 चालानपिछले 10 वर्षों में ड्रिंक एंड ड्राइव के कुल 8275 मामले सामने आए हैं। वहीं, सिर्फ साढ़े तीन महीनों में ही 2300 से अधिक मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जो तेज अभियान को दर्शाता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच 46 हजार से अधिक वाहनों पर अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए भी कार्रवाई की गई है। विशेषज्ञ की रायहाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम शर्मा के अनुसार, नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में चालक को वाहन चलाने के लिए अयोग्य माना जाता है, क्योंकि इससे सड़क पर अन्य लोगों की जान को खतरा होता है। इसलिए पुलिस वाहन जब्त कर आरोपी को कोर्ट में पेश करती है।

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