छत्तीसगढ़ में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की शुरुआत: 27 हजार BLO घर-घर करेंगे सर्वे, 95% मतदाताओं को नहीं दिखाने पड़ेंगे दस्तावेज
त्तीसगढ़ में मंगलवार से वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान (Special Intensive Revision – SIR) की शुरुआत हो गई है। बिहार मॉडल पर चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इसमें नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलत या निष्क्रिय नाम हटाए जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने बताया कि सत्यापन अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के 27,199 बूथ स्तर अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे। सिर्फ 5% लोगों को ही दिखाने होंगे दस्तावेज सीईओ के अनुसार, लगभग 94-95% मतदाताओं का डेटा पहले से मौजूद है, इसलिए केवल 5-6% लोगों को ही पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। जिन मतदाताओं का नाम 2003 के SIR में था, उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मतदाता को सत्यापन में कोई दिक्कत आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकता है। BLO तीन बार जाएंगे घर हर BLO अपने क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से संपर्क करेगा और आवश्यकता होने पर तीन बार तक घर जाएगा। वे प्रत्येक परिवार से गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता की पुष्टि होगी। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होगी सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद 9 दिसंबर 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक लोग अपने नाम में सुधार या किसी त्रुटि पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी। 71% वोटरों का मिलान पूरा अब तक राज्य के 71% मतदाताओं का डेटा सत्यापित किया जा चुका है। सीईओ ने बताया कि एन्यूमरेशन फेज पूरा होते-होते यह आंकड़ा 94 से 95% तक पहुंचने की उम्मीद है।उन्होंने यह भी बताया कि 2003 के बाद कई मतदाता अपने निवास स्थान बदल चुके हैं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, जिनका अब नए केंद्रों से डेटा मिलान किया जा रहा है। मतदाताओं की संख्या 2.11 करोड़ 1 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार 391 मतदाता हैं। इनमें राज्य में लिंगानुपात 1024 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। SIR सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज मतदाता सत्यापन के दौरान नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी मान्य होगा – राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) के माध्यम से आयोग की टीम को सहयोग करें ताकि पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।

