गाड़ी धक्का लगाने से इनकार पर दोस्त की पिटाई से मौत, भिलाई केस में 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा

Bhilai के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। Durg स्थित पंचम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले ने मामले में सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे हत्या (धारा 302) नहीं बल्कि गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-2) माना। प्रत्येक दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में भूपेश देवदास, ब्रिजेश उर्फ बिजू, हरीश कुमार घृतलहरे, समीर खान उर्फ अमन, अजय उर्फ अज्जू भदौरिया और पंकज कुमार लाउत्ररे शामिल हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद घटना 20 सितंबर 2022 की रात करीब 11 बजे की है। अब्दुल ग्यासू उर्फ बाबा कुरैशी अपने साथियों के साथ भोजन के लिए जा रहे थे। कार में आरोपी भी सवार थे। Bhagat Singh Chowk Vaishali Nagar के पास गाड़ी खराब हो गई। आरोपियों ने गाड़ी धक्का लगाने को कहा, लेकिन मना करने पर कहासुनी शुरू हो गई। झगड़ा बना जानलेवा देखते-ही-देखते विवाद हिंसक हो गया। आरोपियों ने ग्यासू पर हाथ-मुक्कों, ईंट और चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे वहीं छोड़कर आरोपी फरार हो गए। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर चोटों और महत्वपूर्ण अंगों को क्षति को मौत का कारण बताया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। चार साल चली सुनवाई दिसंबर 2022 में मामला सत्र न्यायालय पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद 20 मार्च 2026 को फैसला आया। अदालत ने माना कि मौत आरोपियों की मारपीट से हुई, लेकिन हत्या की पूर्व योजना या स्पष्ट इरादा साबित नहीं हुआ। घटना अचानक आवेश में हुई। क्यों नहीं लगी हत्या की धारा अदालत के अनुसार, आरोपियों को यह अंदाजा था कि इतनी हिंसा से मौत हो सकती है, इसलिए धारा 304 भाग-2 लागू की गई। हत्या साबित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं मिले। सजा तय करते समय क्या देखा गया बचाव पक्ष ने आरोपियों की कम उम्र और पहली बार अपराध करने की बात रखी, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल की सजा उचित मानी। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी।

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