दुर्ग कोर्ट ने भाजपा याचिका खारिज की: साधना सिंह और अभय सोनी पार्षद बने रहेंगे

दुर्ग। भिलाई नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाली भाजपा प्रत्याशियों की याचिका को जिला न्यायालय ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने वार्ड 56 की कांग्रेस पार्षद साधना सिंह और वार्ड 64 के पार्षद अभय सोनी को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी और रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया। पूरा मामला क्या था? यह विवाद 2021 के नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा था। उस समय साधना सिंह ने एक वोट से और अभय सोनी ने पाँच वोटों से जीत दर्ज की थी। करीबी नतीजों के बाद भाजपा प्रत्याशी जे. ललिता (वार्ड 56) और उपासना साहू (वार्ड 64) ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की। भाजपा प्रत्याशियों ने मांग की थी कि चुनाव परिणाम को शून्य घोषित किया जाए और मतों की पुनर्गणना की जाए। कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार किया अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्गणना का आदेश केवल ठोस साक्ष्यों के आधार पर दिया जा सकता है, केवल आरोपों के आधार पर नहीं। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसलिए रिकाउंटिंग की मांग खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और इसे जनादेश की जीत और पारदर्शिता का उदाहरण बताया। वहीं, भाजपा प्रत्याशियों के सभी आरोपों को निराधार करार दिया गया। अदालत के इस आदेश के साथ यह स्पष्ट हो गया कि साधना सिंह और अभय सोनी अपने पार्षद पदों पर बने रहेंगे और मतों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

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