दुबई से भारत लाने पर गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी: जानें कितना गोल्ड बिना कस्टम ड्यूटी के लाया जा सकता है

दुबई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी की सीमाएं, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग नियम! दुबई से भारत आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी की सीमा में काफी भिन्नताएं हैं। यह नियम यात्रियों के लिंग, उम्र और यात्रा की अवधि के आधार पर तय होते हैं। भारत में गोल्ड की बढ़ती मांग और दुबई में इसे सस्ते में मिलने के कारण, भारतीय यात्रियों के लिए यह जानकारी बेहद अहम है। दुबई से भारत लाने पर गोल्ड की सीमा:केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, भारतीय यात्री दुबई से 1 किलोग्राम तक गोल्ड बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं, यदि उन्होंने वहां 6 महीने से अधिक समय तक ठहराव किया हो। गोल्ड की यह सीमा मुख्य रूप से गोल्ड की मुद्रा के रूप में होती है, जैसे गोल्ड बार और गोल्ड सिक्के। इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक गोल्ड लाने पर यात्री को अपनी “ड्यूटेबल” गोल्ड की घोषणा करनी होती है और लाल चैनल से कस्टम अधिकारियों को इसे दिखाना होता है। कस्टम ड्यूटी के बिना गोल्ड की सीमा: कस्टम ड्यूटी की दर:यदि गोल्ड की सीमा से अधिक गोल्ड लाया जाता है, तो कस्टम ड्यूटी का शुल्क लागू होता है। गोल्ड लाने पर दस्तावेजों की आवश्यकता:कस्टम अधिकारियों द्वारा गोल्ड के सत्यापन के लिए, यात्रियों को सही दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे जो यह प्रमाणित करें कि गोल्ड वैध रूप से खरीदी गई है। बच्चों को उनके माता-पिता के साथ रिश्ते का पहचान पत्र भी दिखाना होगा।

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